OPS Retirement : पुरानी पेंशन लागू होने पर सेवानिवृत्ति में पेंशन का भुगतान कैसे होगा ।

OPS Retirement : राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन लागू होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में पेंशन जारी किया जाना है। PFRDA के द्वारा NPS में निवेश की गई नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश राज्य शासन को वापस करने में असहमति व्यक्त किये जाने के कारण 11 मई 2022 राजपत्र में प्रकाशित दिशा निर्देश के अनुसार पेंशन निर्धारण अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है –

OPS Retirement : लागू होने पर सेवानिवृत्ति में पेंशन का भुगतान।

OPS में मृत्यु/अशक्तता पर पेंशन निर्देश:-

OPS में पेंशन का भुगतान संबंधी 28-02-2023Click Here
OPS लागु होने के चलते NPS बंद करने संबंधीClick Here
OPS लागु होने के चलते NPS बंद करने संबंधीClick Here
OPS लागु होने के चलते NPS आहरण पर रोक संबंधीClick Here

OPS में सेवानिवृत्ति पर पेंशन की प्रक्रिया:-

  • पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक को OPS लेने संबंधी प्रपत्र – 2 में विकल्प भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।
  • कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका(सर्विस बुक) में चस्पा किया जाएगा एवं एक–एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के कार्मिक संपदा में संधारित किया जाएगा।
  • सेवानिवृत्ति उपरांत संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अपने PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर उपार्जित लाभांश को शासकीय कोष में जमा करना होगा तत्पश्चात ही पुरानी पेंशन योजना प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा ।

स्थिति 01-PRAN में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया हो-

  • ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा PRAN खाते में जमा राशि का आहरण नहीं किया गया हो तो,
  • ऐसे प्रकरणों में कर्मचारी द्वारा NPS के अंतर्गत नियमानुसार अंतिम आहरण की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
  • आहरित राशि से कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ को चालान के माध्यम से शासन के निर्धारित प्राप्ति विभाग में जमा करना होगा।
  • तत्पश्चात पेंशन भुगतान आदेश (PPO) द्वारा जारी किया जावेगा ।

स्थिति 02-PRAN में जमा राशि का आहरण कर लिया गया हो-

  • NPS खाते में कुल जमा राशि 5 लाख के बराबर या उससे कम होने कर्मचारी को पूर्ण राशि का आहरण करने का प्रावधान है,
  • यदि कर्मचारी ने इस राशि का आहरण कर लिया है तो उसे कुल आहरित राशि में से नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से विभाग में जमा करना होगा।
  • तत्पश्चात पेंशन भुगतान आदेश (PPO) द्वारा जारी किया जावेगा ।

स्थिति 03-PRAN में जमा राशि से Annuity क्रय से पेंशन निर्धारण कर लिया गया हो-

  • ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा PRAN में कुल जमा राशि का 60% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है एवं 40% राशि का वार्षिकी क्रय किया गया है |
  • PRAN में कुल जमा राशि में से नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से विभाग में जमा करना होगा।
  • तत्पश्चात पेंशन भुगतान आदेश (PPO) द्वारा जारी किया जावेगा ।

स्थिति 04-PRAN में जमा राशि से एकमुश्त भुगतान हुआ हो पर Annuity क्रय नहीं किया गया हो-

  • ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा PRAN में जमा कुल राशि का 60% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है तथा 40% राशि का वार्षिकी क्रय नहीं किया गया है।
  • PRAN में कुल जमा राशि में से नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से विभाग में जमा करना होगा।
  • तत्पश्चात पेंशन भुगतान आदेश (PPO) द्वारा जारी किया जावेगा ।

स्थिति 05-यदि कर्मचारी द्वारा शासन को देय राशि अत्यधिक हो-

  • परन्तु ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा शासन को देय राशि अत्यधिक है तथा कर्मचारी के द्वारा चालान के माध्यम से राशि जमा करने में असहमति व्यक्त की जाती है |
  • ऐसी स्थिति में शासन के पक्ष में देय राशि शासकीय सेवक के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निम्न माध्यमों से राशि का समायोजन किया जा सकेगा ।
    • देय पेंशन एरियर / देय पेंशन राशि से
    • सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान से
    • समूह बीमा योजना से
    • अवकाश नगदीकरण से

शासकीय अंशदान एवं लाभांश कहाँ जमा करना होगा-

PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक उपार्जित लाभांश को निम्नलिखित लेखा शीर्ष में पृथक-पृथक चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करना होगा-

  1. एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासन का अंशदान-
    • मुख्य लेखाशीर्ष 8229 विकास और कल्याण निधि
    • लघु लेखाशीर्ष – 200 – अन्य विकास और कल्याण निधि
    • योजना क्रमांक- 0088 पेंशन निधि
  2. एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासकीय अंशदान पर प्राप्त लाभांश –
    • मुख्य लेखाशीर्ष – 8229 – विकास और कल्याण निधि
    • लघु लेखाशीर्ष अन्य विकास और कल्याण – 200 – निधि
    • योजना क्रमांक – 0667 – शासकीय अंशदान (एन.पी.एस.) पर प्राप्त लाभांश

इन निर्देशों के अंतर्गत ही पेंशन की पात्रता होगी | कर्मचारी / नॉमिनी के द्वारा शासन को वापसी योग्य राशि का संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा वापस किये जाने के उपरांत ही परिवार/अशक्त पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा ।

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