NPS नॉमिनेशन पोस्ट में आपको How To Change Nominee Details in NPS Online के बारे में विस्तार से बताया जायेगा .
NPS नॉमिनेशन का सामान्य अर्थ
National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी योजना है जिसके तहत अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम किया जाता है. इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर इकट्ठा हुई राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल सकते हैं और बची हुई राशि से वह नियमित तौर पर पेंशन के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं.
NPS में ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे बदलें ? [How To Change Nominee in NPS Online]
NPS नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के खाताधारकों के सुविधा के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन की सुविधा दी है I जो खाताधारक अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं I इसके लिए फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी I
पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरू की है I NPS एक पेंशन सह निवेश योजना है, जिसे भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है I पूर्व में अगर NPS के सब्सक्राइबर्स जो अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में अपना नॉमिनी बदलना चाहते थे, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट्स या प्वॉइंट आफ प्रेजेंस (पीओपी) के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती थी I
NPS में ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे बदलें ?
How To Change Nominee in NPS Online step by step –
- NPS में ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए NPS सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ सिस्टम में Login करना होगा I
- उसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प चुनें I
- NPS सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा I
- उसके बाद NPS सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे I
- एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा I
- इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें I
- इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी I
- ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा I
- OTP को UIDAI के द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा I
- NPS सब्सक्राइबर को OTP सबमिट करना होगा और वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा I
- वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स NPS रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा I
- अगर ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प चुनना होगा और अपने नजदीकी POP में जाकर फार्म जमा कराना होगा I
इन्हें भी पढ़ें :-
- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण
- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है ?
- पुरानी और नई पेंशन योजना में कौन है बेहतर OPS Vs NPS
- NPS खाता का संचालन कैसे करें ?
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में BRCC के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .