GPF यानी General provident Fund इसे हिंदी में सामान्य भविष्य निधि कहा जाता है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है । इसका लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जीपीएफ खाते में योगदान करना अनिवार्य है । सामान्य भविष्य निधि खाता में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में निर्धारित समय तक योगदान देना होता है । GPF खाता में नॉमिनी भी बनाया जा सकता है । रिटायरमेंट के बाद खाताधारकों को इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है । अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि खाता लोन ब्याज मुक्त होता है । जीपीएफ पर ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है और वर्तमान में ब्याज दर 7.1% है ।
पोस्ट विवरण
जीपीएफ नियम और विनियम (GPF Rules and Regulations)
- GPF Account केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
- GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार यह 01 अपैल 1960 से पूरे भारत में लागू है।
- कोई भी सरकारी कर्मचारी इस फंड के लिए मासिक सदस्यता ले सकता है, केवल उस अवधि को छोड़कर जब वह निलंबन में हो।
- यह एक तरह की रिटायरमेंट फंड है। इसकी पूरी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है।
- सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से 12 फीसदी से 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकता है।
- सरकार GPF की ब्याज हर तिमाही के लिये तय करती है।
- इस खाते का सबसे बड़ा लाभ है ‘एडवांस’ निकासी जिसमें कर्मचारी जरूरत के हिसाब से GPF खाते से निश्चित रकम निकाल सकता है।
- शिक्षा या समारोह के वित्तपोषण के लिए, एक ग्राहक बकाया राशि का 75% या 12 महीने की सदस्यता राशि जो भी कम हो, निकाल सकता है।
- सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व 90 प्रतिशत राशि बिना कोई कारण बताए निकाली जा सकती है।
- जीपीएफ केवल ग्राहक के सेवानिवृत्त होने पर परिपक्व होगा, हालांकि, वह सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले योगदान को रोक देगा।
- GPF राशि पर अर्जित ब्याज आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत छूट दी गई है।
GPF Account Form download
क्रमांक | GPF फार्म का विवरण | GPF Blank फार्म | GPF नमुनार्थ फार्म | GPF MS WORD Sheet |
01. | GPF Account Opening फार्म | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
02. | GPF Account Nominee फार्म | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
GPF Account खोलने के लिये फार्म कैसे भरें
- सबसे पहले हमें माह का नाम लिखना है जो कि अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है।
- OFFICE OF THE में अपने DDO ( कार्यालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी ) का नाम लिखेंगे।
- इसके बाद हमारे वेतन खाता को लिखेंगे।
- NAME OF FUND में GPF (General Provident Fund) लिखेंगे।
- अब कॉलम में क्रमशः हमारे विवरण को भरते जायेंगे।
- Name of Subscriber – कर्मचारी का नाम ।
- Name of father/Husband – कर्मचारी के पिता या पति का नाम ।
- Date of birth – कर्मचारी का जन्म तिथि ।
- Designation – वर्तमान पद का नाम ।
- Basic Pay – वर्तमान मूल वेतन ।
- Monthly Rate of Subscription – मूल वेतन का 12% राशि ।
- Month from which Subscription commence – अप्रैल 2022 ( क्योंकि GPF कटौती अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है )
- Remark कॉलम में Account नम्बर का विवरण लिखेंगे जहाँ हमें पेमेंट Receive होती है।
GPF Account में Subscriber
- 1 साल की सेवा पर सरकारी कर्मचारी इस दायरे में आते हैं।
- सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से 12 फीसदी से 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकता हैं । वर्ष में 2 बार ऐसा कर सकते हैं।
GPF Account Nomination
- अभिदाता नामांकित व्यक्ति के रूप में एक या अधिक लोगों को नामांकित भी कर सकता है, लेकिन उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितना हिस्सा किसे मिलेगा।
- अपना Nominee दर्ज कराने पर संबंधित को कर्मचारी के मृत्यु पर राशि देय होगी।
GPF की गणना कैसे करते है ?
नीचे दिए गये चार्ट के अनुसार 7-8% के ब्याज की दर से इसकी गणना होती है |
GPF का लाभ किन्हें मिलता है ?
- सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी , जो भारतीय नागरिक है।
- अस्थाई सरकारी कर्मचारी जिन्होंने लगातार 1 साल की सेवा पूरा कर लिया हो।
- सेवानिवृत पेंशनर जिन्हें फिर से नियोजित किया गया हो।
- ऐसे संगठन के कर्मी जहां EPF act 1952 लागू होता है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू के चलते NPS कटौती बंद करने संबंधी:- | Click Here |
GPF Account खोलने संबंधी फार्म | Click Here |
GPF में अंशदान का नियम
- कर्मचारी GPF एकाउंट में कर्मचारी को अंशदान देना होता है।
- यह अंशदान कर्मचारी के वेतन का 6% से लेकर 100% तक हो सकता है।
- कर्मचारी को हर माह अंशदान करना होता है। यह अंशदान सेवानिवृत्त के तीन माह पूर्व तक किया जाता है। यानी सेवानिवृति से 3 माह पहले अंशदान लेना बंद कर दिया जाता है।
- यदि कर्मचारी निलंबित है तो उसे अंशदान नहीं करना होता है।
GPF में ब्याज
समय समय पर सरकार GPF में मिलने वाली ब्याज की घोषणा करती है। अभी यह दर 7.1 % है।
GPF Account Nomination
- GPF में जुड़ने के साथ परिवार के किसी सदस्य को Nominee के रूप नाम देना होता है।
- एक या एक से अधिक सदस्य को अपना Nominee बना सकते है। लेकिन ऐसी स्थिति में उनके बीच, किसे कितना हिस्सा मिलेगा बताना होगा।
- अवयस्क को भी आप Nominee बना सकते है।
- आपको इसके लिए एक Nomination फॉर्म भरना होता है।
- यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो GPF में जमा राशि Nominee को दे दी जाती है।
- मृत्यु की स्थिति में GPF में जमा राशि के अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। यह राशि उस कर्मचारी की मृत्यु के ठीक 3 साल के औसत जमा के बराबर होगी, लेकिन यह ₹60000 तक ही हो सकती है।
GPF निकासी के नियम
सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली – अब उपभोक्ता के लिए फंड से अडवांस में पैसा निकालना आसान हो गया है ।अभी जीपीएफ से निकासी हेतु 15 साल की सेवा के बाद ही 75 फीसदी पैसा निकाल पाते थे, इस अवधि को घटाकर अब 15 की जगह 12 साल कर दिया है साथ ही निकाली गई इस राशि को वापस नहीं लौटाना होगा। इसी तरह नॉन रिफंडेबल एडवांस लेने के लिए अभी तक 12 साल की सीमा थी, जिसे अब 10 साल कर दिया है।
- शिक्षा (बच्चों की पढ़ाई), शादी, जमीन खरीदने, मकान बनाने, या फिर मकान ऋण चुकाने, पैतृक आवास की मरम्मत के लिए जमा GPF का 75% निकाला जा सकता है या अपने 12 माह के वेतन के बराबर जो भी कम हो।
- मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में 90% तक । नए नियम में यह 7 दिनों के अंदर मिल जाता है।
- गाड़ी खरीदने, कार लोन चुकाने, गाड़ी की मरम्मत के लिए भी निकासी की जा सकती है।
- यदि नए गाड़ी खरीदने के लिये राशि निकालनी है तो यह जमा राशि का 75% या फिर गाड़ी की कीमत का ¾ जो भी कम हो।
- सेवानिवृति से 2 साल पहले बिना कारण बताये 90% तक राशि निकाली जा सकती है।
- अब यह भुगतान 15 दिनों के भीतर मिल जाता है । विशेष परिस्थितियों में 7 दिन के भीतर मिल जाता है ।
- अग्रिम और निकासी आवेदनों के लिए अब कोई भी दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इसमें ग्राहक की ओर से एक सामान्य घोषणापत्र ही काफी है ।
NOTE: यह आवश्यक है की जिन काम के लिए राशि निकाली गई है ,उसी में राशि खर्च करनी चाहिए।
अग्रिम की निकासी
- GPF अग्रिम में कोई ब्याज नहीं लगता है।
- 12 महीने की सेलेरी या GPF का 75% ले सकता है ।
- कर्मचारी अपनी नौकरी में चाहे तो कितनी बार भी GPF खाते से अग्रिम ले सकता है।
- निकासी हर छह महीने में एक से अधिक बार स्वीकार्य नहीं होगी, यानी किसी भी वित्तीय वर्ष में दो बार।
- एक ही उद्देश्य के लिए केवल एक निकासी की अनुमति है। निकासी की राशि नियम 15 और 16 जीपीएफ (सीएस) नियम 1960 में निर्धारित की जाएगी।
- एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी 6 महीने के आहरण के अंतराल के बाद अस्थायी अग्रिम या GPF अडवांस वापसी कर सकता है, ताकि एक वर्ष में केवल दो निकासी हो सकें।
- यदि आप अभी पहले लिए हुए अग्रिम का भुगतान कर रहें है फिर भी आप नए अग्रिम के लिए आवेदन दे सकते है। ऐसे स्थिति में पहले के बकाये अग्रिम को नए अग्रिम के साथ जोड़ दिया जाता है और मासिक क़िस्त को निकाला जाता है ।
- Re Payment – 60 महीने की किस्त में जमा कर सकते हैं
- Time – 15 दिन या 7 दिन विशेष परिस्थितियों में
GPF अंतिम भुगतान की शर्तें –
- कर्मचारी फंड में जमा का अंतिम निकासी सरकारी अधिकारी को देय होता है ।
- जब कर्मचारी सेवानिवृत होता है तभी उसका GPF एकाउंट परिपक्व होता है।
- 10 साल की नौकरी पूरा करने या सेवानिवृति के 10 साल पहले इसमें से जो भी पहले हो, कर्मचारी अपने GPF की राशि निकाल सकता है ।
- जब कोई कर्मचारी सेवा छोड़ देता है
- यदि कर्मचारी बीच में ही नौकरी छोड़ देता है,तो वह GPF में जमा राशि निकाल सकता है।
- यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके GPF की राशि उसके नामित व्यक्ति (Nominee) को दे दी जाती है।
GPF अंतिम भुगतान के लिए आवेदन जमा करना –
खाते में जमा राशि के अंतिम निकासी के लिए कर्मचारी / दावेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व विभाग को दिया जाना चाहिए और इसे महालेखाकार कार्यालय को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किया जाना है । जीपीएफ खाता धारक की असामयिक मृत्यु, सेवा से त्यागपत्र, सेवा समाप्ति या हटाए जाने की स्थिति में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का अंतिम भुगतान प्रकरण एक माह के भीतर महालेखाकार को प्रस्तुत करना होगा।
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .
बहुत अच्छी जानकारी दी आपने