GPF Account (General Provident Fund) सामान्य भविष्य निधि क्या है ?
GPF एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट है लेकिन ये केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है । इसका लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जीपीएफ खाते में योगदान करना अनिवार्य है । GPF खाता में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में निर्धारित समय तक योगदान देना होता है । GPF खाता में नॉमिनी भी बनाया जा सकता है । रिटायरमेंट के बाद खाताधारकों को इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है । अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। GPF लोन ब्याज मुक्त होता है । जीपीएफ पर ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है और वर्तमान में ब्याज दर 7.1% है ।
जीपीएफ नियम और विनियम (GPF Rules and Regulations) –
- GPF Account केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
- GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार यह 01 अपैल 1960 से पूरे भारत में लागू है।
- कोई भी सरकारी कर्मचारी इस फंड के लिए मासिक सदस्यता ले सकता है, केवल उस अवधि को छोड़कर जब वह निलंबन में हो।
- यह एक तरह की रिटायरमेंट फंड है। इसकी पूरी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है।
- सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से 12 फीसदी से 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकता है।
- सरकार GPF की ब्याज हर तिमाही के लिये तय करती है।
- इस खाते का सबसे बड़ा लाभ है ‘एडवांस’ निकासी जिसमें कर्मचारी जरूरत के हिसाब से GPF खाते से निश्चित रकम निकाल सकता है।
- शिक्षा या समारोह के वित्तपोषण के लिए, एक ग्राहक बकाया राशि का 75% या 12 महीने की सदस्यता राशि जो भी कम हो, निकाल सकता है।
- सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व 90 प्रतिशत राशि बिना कोई कारण बताए निकाली जा सकती है।
- जीपीएफ केवल ग्राहक के सेवानिवृत्त होने पर परिपक्व होगा, हालांकि, वह सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले योगदान को रोक देगा।
- GPF राशि पर अर्जित ब्याज आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत छूट दी गई है।
GPF Account Form download :-
क्रमांक | GPF फार्म का विवरण | GPF Blank फार्म | GPF नमुनार्थ फार्म | GPF MS WORD Sheet |
01. | GPF Account Opening फार्म | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
02. | GPF Account Nominee फार्म | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
GPF Account खोलने के लिये फार्म कैसे भरें :-
- सबसे पहले हमें माह का नाम लिखना है जो कि अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है।
- OFFICE OF THE में अपने DDO ( कार्यालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी ) का नाम लिखेंगे।
- इसके बाद हमारे वेतन खाता को लिखेंगे।
- NAME OF FUND में GPF (General Provident Fund) लिखेंगे।
- अब कॉलम में क्रमशः हमारे विवरण को भरते जायेंगे।
- Name of Subscriber – कर्मचारी का नाम ।
- Name of father/Husband – कर्मचारी के पिता या पति का नाम ।
- Date of birth – कर्मचारी का जन्म तिथि ।
- Designation – वर्तमान पद का नाम ।
- Basic Pay – वर्तमान मूल वेतन ।
- Monthly Rate of Subscription – मूल वेतन का 12% राशि ।
- Month from which Subscription commence – अप्रैल 2022 ( क्योंकि GPF कटौती अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है )
- Remark कॉलम में Account नम्बर का विवरण लिखेंगे जहाँ हमें पेमेंट Receive होती है।
Subscriber :-
- 1 साल की सेवा पर सरकारी कर्मचारी इस दायरे में आते हैं।
- सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से 12 फीसदी से 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकता हैं । वर्ष में 2 बार ऐसा कर सकते हैं।
GPF Account Nomination :-
- अभिदाता नामांकित व्यक्ति के रूप में एक या अधिक लोगों को नामांकित भी कर सकता है, लेकिन उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितना हिस्सा किसे मिलेगा।
- अपना Nominee दर्ज कराने पर संबंधित को कर्मचारी के मृत्यु पर राशि देय होगी।
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