GPF Account (सामान्य भविष्य निधि खाता) खोलने क्या हैं निर्देश ?

GPF Account (General Provident Fund) सामान्य भविष्य निधि क्या है ?

GPF एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट है लेकिन ये केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है । इसका लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जीपीएफ खाते में योगदान करना अनिवार्य है । GPF खाता में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में निर्धारित समय तक योगदान देना होता है । GPF खाता में नॉमिनी भी बनाया जा सकता है । रिटायरमेंट के बाद खाताधारकों को इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है । अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। GPF लोन ब्याज मुक्त होता है । जीपीएफ पर ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है और वर्तमान में ब्याज दर 7.1% है ।

जीपीएफ नियम और विनियम (GPF Rules and Regulations) –

  • GPF Account केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
  • GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार यह 01 अपैल 1960 से पूरे भारत में लागू है।
  • कोई भी सरकारी कर्मचारी इस फंड के लिए मासिक सदस्यता ले सकता है, केवल उस अवधि को छोड़कर जब वह निलंबन में हो।
  • यह एक तरह की रिटायरमेंट फंड है। इसकी पूरी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है।
  • सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से 12 फीसदी से 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकता है।
  • सरकार GPF की ब्‍याज हर तिमाही के लिये तय करती है।
  • इस खाते का सबसे बड़ा लाभ है ‘एडवांस’ निकासी जिसमें कर्मचारी जरूरत के हिसाब से GPF खाते से निश्चित रकम निकाल सकता है।
  • शिक्षा या समारोह के वित्तपोषण के लिए, एक ग्राहक बकाया राशि का 75% या 12 महीने की सदस्यता राशि जो भी कम हो, निकाल सकता है।
  • सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व 90 प्रतिशत राशि बिना कोई कारण बताए निकाली जा सकती है।
  • जीपीएफ केवल ग्राहक के सेवानिवृत्त होने पर परिपक्व होगा, हालांकि, वह सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले योगदान को रोक देगा।
  • GPF राशि पर अर्जित ब्याज आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत छूट दी गई है।

GPF Account Form download :-

क्रमांक GPF फार्म का विवरणGPF Blank फार्म GPF नमुनार्थ फार्मGPF MS WORD Sheet
01.GPF Account Opening फार्मCLICK HERECLICK HERECLICK HERE
02.GPF Account Nominee फार्मCLICK HERECLICK HERECLICK HERE

GPF Account खोलने के लिये फार्म कैसे भरें :-

  • सबसे पहले हमें माह का नाम लिखना है जो कि अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है।
  • OFFICE OF THE में अपने DDO ( कार्यालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी ) का नाम लिखेंगे।
  • इसके बाद हमारे वेतन खाता को लिखेंगे।
  • NAME OF FUND में GPF (General Provident Fund) लिखेंगे।
  • अब कॉलम में क्रमशः हमारे विवरण को भरते जायेंगे।
  • Name of Subscriber – कर्मचारी का नाम ।
  • Name of father/Husband – कर्मचारी के पिता या पति का नाम ।
  • Date of birth – कर्मचारी का जन्म तिथि ।
  • Designation – वर्तमान पद का नाम ।  
  • Basic Pay – वर्तमान मूल वेतन ।
  • Monthly Rate of Subscription – मूल वेतन का 12% राशि ।
  • Month from which Subscription commence – अप्रैल 2022 ( क्योंकि GPF कटौती अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है )
  • Remark कॉलम में Account नम्बर का विवरण लिखेंगे जहाँ हमें पेमेंट Receive होती है।

Subscriber :-

  • 1 साल की सेवा पर सरकारी कर्मचारी इस दायरे में आते हैं।
  • सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से 12 फीसदी से 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकता हैं । वर्ष में 2 बार ऐसा कर सकते हैं।

GPF Account Nomination :-

  • अभिदाता नामांकित व्यक्ति के रूप में एक या अधिक लोगों को नामांकित भी कर सकता है, लेकिन उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितना हिस्सा किसे मिलेगा।
  • अपना Nominee दर्ज कराने पर संबंधित को कर्मचारी के मृत्यु पर राशि देय होगी।
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