Examination Permission 2025 : परीक्षा अनुमति आदेश

Examination Permission : शिक्षकों को परीक्षा में बैठने संबंधी विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर परीक्षा में बैठने के लिये आवश्यक शर्तें व अब तक जारी परीक्षा अनुमति फार्म को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है जहाँ से आप अपना वर्षवार परीक्षा अनुमति फार्म देख व Download कर सकते हैं ।

परीक्षा अनुमति हेतु शर्तें –

  • शासकीय/अध्यापन कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिये ।
  • शिक्षकों द्वारा उच्च परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित चैनल के माध्यम करना होगा ।
  • कर्मचारियों को नियमित छात्र के रूप में अध्ययन हेतु अनुमति नहीं होगी।
  • परीक्षा में केवल स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु अनुमति होगी।
  • अध्ययन / परीक्षा की तैयारी करने हेतु किसी भी प्रकार का पृथक से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  • बल्कि परीक्षा में शामिल होने के लिये अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
  • शोध कार्य अपने स्वंय के व्यय पर करेंगे।
  • एक वर्ष में दो डिग्री से संबंधित आवेदन के लिये में अनुमति/अनापत्ति देय नहीं होगी।
  • अनुमति आवेदन में उल्लेखित विषय व संबंधित परीक्षा व विश्वविद्यालय के लिए ही मान्य होगा।
  • एक परीक्षा अनुमति के आधार अन्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
  • शिक्षकों द्वारा जिस विश्वविद्यालय से उच्च परीक्षा हेतु अनुमति चाही गई हो वह विश्वविद्यालय यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, इसका भली-भाँति परीक्षण किये जाने उपरान्त ही आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किये जाने का निर्देश है ।
  • शिक्षकों द्वारा चाही गई उच्च परीक्षा अनुमति में यदि प्रायोगिक विषय सम्मिलित है तो उसके लिये संबंधित विश्वविद्यालय से क्या प्रावधान है, की जानकारी तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय से गाईडलाईन प्राप्त कर संलग्न किये जाने का निर्देश है ।
  • उच्च परीक्षा हेतु शिक्षकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन उचित माध्यम से प्राप्त होने पर ही स्वीकार किये जाने का निर्देश है ।
  • निर्धारित प्रपत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन की प्रति भी संलग्न करना होगा।
  • परीक्षा के पहले व नियत समय के पश्चात प्रेषित आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी अतः समय से पहले आवेदन करना होगा ।
  • परीक्षा अनुमति / कार्योत्तर अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के शालेय / छात्र हित में किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
  • शिक्षकों के द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा अनुमति हेतु आवेदन करने पर पूर्व वर्ष का प्राप्त परीक्षा अनुमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • आवेदनों में परीक्षा का नाम (पूर्व/अंतिम वर्ष) तथा विषय, विश्वविद्यालय का नाम एवं सत्र का स्पष्ट उल्लेख किया होना चाहिये।
  • कार्योत्तर स्वीकृति की स्थिति में, संबंधित शिक्षक के द्वारा पूर्व में परीक्षा अनुमति क्यों नही ली गई स्पष्ट बताना होगा।
  • शासकीय कार्य में शिथिलता बरतने या आवश्यक कार्य पड़ने पर अनुमति बिना किसी सूचना के निरस्त की जा सकती है।
  • परीक्षा में शामिल होने के लिए, अनुमति के बाद भी अगर कर्मचारी परीक्षा में नहीं बैठता या पास नहीं होता, तो उसे दो साल तक फिर से अनुमति नहीं मिलती।
  • बिना अनुमति परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले शिक्षक एल.बी संवर्ग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
  • निर्देशानुसार बिना विभागीय अनुमति के परीक्षा प्रविष्ट कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट नही की जावेगी।
  • और बिना अनुमति परीक्षा में बैठने पर का तत्काल प्रभाव से दो वार्षिक वेतनवृद्धि संबंधी निर्देश हैं ।
  • पीएचडी जिस वि.वि. से किया जा रहा है उसके संबंध में स्पष्ट बताना होगा कि
    • यह पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कौन से मोड में किया जावेगा ?
    • कक्षाओं का शेडयूल क्या होगा?
    • संस्था प्रमुख से कक्षा के अध्यापन कार्य प्रभावित न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  • पीएचडी परीक्षा की अनुमति हेतु आवेदनों अन्य आवेदनों से पृथक उच्च कार्यालय में भेजने का निर्देश है।
परीक्षा अनुमति निरस्त होने संबंधी आदेशOpen
परीक्षा अनुमति लेने संबंधी शर्तेंOpen
  • परीक्षा पास करने लेने उपरान्त परीक्षा अनुमति के लिये आवेदन करने पर शासकीय कार्यालयों का निर्देश ।
परीक्षा अनुमति नहीं लेने पर कार्यवाही संबंधीOpen

परीक्षा अनुमति कहाँ से लें-

  • सहायक शिक्षक (एल.बी.)- जिला शिक्षा अधिकारी(DEO)
  • आवेदन प्रकिया- सभी कर्मचारी संस्था प्रमुख के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन करेंगे संकलित आवेदनों का परीक्षण ब्लाक स्तर पर किये जाने उपरान्त संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपना अभिमत अंकित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा अनुमति आदेश जारी किया जायेगा।
  • शिक्षक (एल.बी.)- संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग(JD)
  • आवेदन प्रकिया- सभी कर्मचारी संस्था प्रमुख के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन करेंगे संकलित आवेदनों का परीक्षण ब्लाक स्तर पर किये जाने उपरान्त संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपना अभिमत अंकित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का अपने स्तर पर परीक्षण कर संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग को भेजा जाएगा जिसके बाद परीक्षा अनुमति आदेश जारी किया जायेगा।
  • व्याख्याता (एल.बी.)– लोक शिक्षण संचालनालय(DPI)
  • आवेदन प्रकिया- सभी कर्मचारी संस्था प्रमुख के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन करेंगे संकलित आवेदनों का परीक्षण ब्लाक स्तर पर किये जाने उपरान्त संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपना अभिमत अंकित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का अपने स्तर पर परीक्षण कर संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग द्वारा आवेदनों का अपने स्तर पर परीक्षण कर लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा जाएगा जिसके बाद परीक्षा अनुमति आदेश जारी किया जायेगा।

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