हरितालिका पर महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश [Haritalika Teej-2024]

हरितालिका पर महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश आदेशफार्म

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हरितालिका पर महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

  • यदि कोई महिला कर्मचारी हरितालिका का व्रत रखने के लिए यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा।
  • विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
  • आदेश क्रमांक व दिनांक- सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2003/1/5, दिनांक 19-8-2003
  • विवरण – यह आदेश हरतालिका तृतीया के उपलक्ष में हिंदू महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश आभूषण बनाने के संबंध में है।
  • आदेश के अनुसार ‘राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि तीर्थस्थल सेवाओं में रहने वाले हिंदू महिला कर्मचारियों को जो हरतालिका का व्रत रखने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, उन्हें उस दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।
  • यह आदेश वर्ष 1981 में 1 सितंबर 1981 को हरतालिका तीज के बारे में जारी किया गया था।
हरितालिका आकस्मिक अवकाश Haritalika Teej
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अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश

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