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हरितालिका पर महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश आदेश व फार्म
[Haritalika Teej]
हरितालिका पर महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश
- यदि कोई महिला कर्मचारी हरितालिका का व्रत रखने के लिए यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा।
- विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
- आदेश क्रमांक व दिनांक- सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2003/1/5, दिनांक 19-8-2003
- विवरण – यह आदेश हरतालिका तृतीया के उपलक्ष में हिंदू महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश आभूषण बनाने के संबंध में है।
- आदेश के अनुसार ‘राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि तीर्थस्थल सेवाओं में रहने वाले हिंदू महिला कर्मचारियों को जो हरतालिका का व्रत रखने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, उन्हें उस दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।
- यह आदेश वर्ष 1981 में 1 सितंबर 1981 को हरतालिका तीज के बारे में जारी किया गया था।
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .
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