Pension Commutation
पेंशन Commutation क्या है?
जब कोई शासकीय कर्मचारी (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधानों के अधीन उसके पेंशन का कोई भाग एकमुश्त पाता है, तब उसे पेंशन का Commutation कहा जाता है । यदि आप commutation of pension का विकल्प चुनते हैं, तो सरकार सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को एकमुश्त राशि दे देती है | जिसे अगले 15 वर्षों तक 180 मासिक किस्तों में ब्याज सहित राशि वापस करनी होती है। 15 वर्षों के बाद शासकीय कर्मचारी का रेगुलर पेंशन चालू हो जाता है | छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 5 के अधीन कोई शासकीय सेवक, उसकी पेंशन एक-तिहाई भाग तक Commute करा सकता है। अखिल भारतीय सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन अधिकतम राशि 40% है।
पोस्ट विवरण
Pension Commutation
पेंशन Commutation की पात्रता-
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 के अंतर्गत अनुकम्पा भत्ते को छोड़कर किसी भी प्रकार का पेंशन भोगी कम्पूटेशन के लिए पात्र है। इसमें कार्यभारिता तथा आकास्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, पेंशन नियम, 1979 के अधीन पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी भी सम्मिलित है।
पेंशन Commutation की अपात्रता-
कोई भी ऐसा शासकीय सेवक, जिसके सेवानिवृत्ति के पूर्व विभागीय या न्यायिक कार्यवाही चल रही है या ऐसा पेंशनर जिसके विरूद्ध उसकी सेवानिवृत्ति के तारीख के पश्चात् ऐसी कार्यवाही चल रही है, ऐसी कर्मचारी पेंशन के किसी भाग को कम्पूयट कराने के लिए पात्र नहीं होगा।
पेंशन Commutation कैसे करें-
- जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनके पास पेंशन Commutation का विकल्प होता है ।
- पेंशन को Commute कराना कर्मचारी के लिये स्वेच्छिक है।
- वह Retirment के समय अपने पेंशन राशि का अधिकतम 40% Commute करा सकता है, तथा एकमुश्त राशि ले सकता है।
- कर्मचारी यदि Retirment के 1 वर्ष के भीतर Commutation के लिए Apply करता है तो कोई भी Medical Certificate की आवश्यकता नहीं होती ।
- Retirment के 1 वर्ष बाद Apply करता है तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा Medical Certificate जमा करना होता है।
- एकमुश्त राशि को Commutation factor table से निकाला जाता है।नीचे Table दिया गया है ।
- Commutation के बाद सरकारी सेवक को घटी हुई मासिक पेंशन मिलेगी। जिसे Residuary पेंशन कहते हैं जो अगले 15 वर्ष तक मिलेगा है।
- 15 वर्ष के बाद सामान्य पेंशन मिलता है ।
- पेंशनर को मिलने वाली DA की कैलकुलेशन सामान्य पेंशन के आधार पर ही की जाती है।Residuary पेंशन के आधार पर नहीं।
पेंशन Commutation कि गणना का फार्मूला-
पेंशन Commutation कि गणना हेतु Commutation factor table-
- Commuted Value of pension (CVP)= Portion of Pension ×12 × Commutation Factor
- Commutation factor table से value शासकीय कर्मचारी के आने वाले जन्मदिन (next year birthday) पर उम्र के आधार पर लिया जाएगा।
Retirement के समय मूलवेतन | 2,56,000 |
मूल पेंशन (2,56,000 का 50%) | 1,28,000 |
Commutation का प्रतिशत | 40% |
Commuted पेंशन(40% of 1,28,000) | 51200 |
Retirement के बाद अगला जन्मदिन | 63years |
Commutation factor | 7.982 |
पेंशन Commutation कि गणना कैसे करें-
Commuted value of pension (CVP)= Portion of Pension ×Commutation Factor ×12
₹51200 × 7.982×12= ₹49,04,140
यानी रिटायरमेंट के दिन ₹49,04,140 राशि मिलेगी।
पेंशन Commutation मासिक पेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा-
Retirement तिथि | 30/04/2050 |
Residuary पेंशन | 1,28,000-51,200=₹76,800 |
पेंशन का समयावधि (15 वर्ष) | 1/05/2050 to 30/04/2065 |
सामान्य पेंशन मिलने का वर्ष | 1/05/2065 |
- पेंशन Commutation के बाद शासकीय कर्मचारी को हर महीने ₹1,28,000 की जगह ₹76,800 अगले 15 सालों तक पेंशन मिलेगा ।
- उसके बाद उन्हें मूल पेंशन ₹1,28,000 हर महीने मिलने लगेगा।
Residuary pension क्या है?
पेंशन के Commuted भाग को मूल पेंशन से घटाने के बाद जो पेंशन बचती है, उसे Residuary पेंशन कहते है।
पेंशन Commutation के बाद सरकार को कितनी राशि वापस करनी होगी–
- शासकीय कर्मचारी को एकमुश्त राशि ₹49,04,140 प्राप्त हुई।
- 15 वर्ष तक मासिक पेंशन मिलेगा= ₹76,800
- Pension में हर माह कितनी कटौती हुई= ₹1,28,200-76800=51,200
- Commute पेंशन राशि -₹51200 × 7.892×12 =₹49,04,140
- शासकीय कर्मचारी को 15 वर्ष में सरकार को ₹92,16,000 रुपये वापस करेंगे।
पेंशन Commutation के लाभ –
- पेंशन Commutation से मिलने वाली एकमुश्त राशि टैक्स फ्री होती है।
- Pension कम हो जाने से आयकर में बचत होती है।
- Pension में मिलने वाला महंगाई भत्ता(DA) कुल पेंशन पर मिलता है, न कि घटे हुए पेंशन पर।
- एकमुश्त राशि मिलने से जरूरत के काम किए जा सकते हैं।
- यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को शेष राशि नहीं चुकाना पड़ता है।
- इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस या कोई छुपा हुआ चार्ज इत्यादि नहीं है।
- इसके लिए कोई भी एफिडेविट या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
पेंशन Commutation के नुकसान –
- Commutation of pension का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप 15 साल तक कर्ज में डूबे रहते हैं।
- 15 साल में आपको दुगनी राशि सरकार को लौटानी होती है।
- 15 साल तक आपको हर महीना कम पेंशन मिलता है।
पेंशन Commutation लेना सही या नहीं-
- पेंशन Commutation जरूरत के अनुसार करना चाहिए।
- सभी कराते हैं यह सोचकर नहीं कराना चाहिए।
- यदि पारिवारिक जिम्मेदारियां बचीहै,जैसे- बच्चे की शादी, पढ़ाई या घर खरीदना हो तो जितनी जरूरत हो उतना प्रतिशत आपको pension commute कराना चाहिए क्योंकि यह फ्री नहीं है या एक लोन की तरह होता है।
- पेंशन Commutation एक बार ही चुनने का विकल्प है ।
- शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका परिवार commuted पेंशन का लाभ नहीं ले सकता|
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .