पोस्ट विवरण
आकस्मिक अवकाश संबंधी आदेश व फार्म
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- स्थाई कर्मचारी को एक वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) दिया जाता है l
- शिक्षकों का लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है
- अवकाश अवधि – एक बार में 08 दिन से ज्यादा आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) नहीं लिया जा सकता ।
- आकस्मिक अवकाश(CL) व ऐच्छिक अवकाश(OL) को एक साथ नहीं लिया जा सकता ।
- इस अवकाश को किसी अवधि के पूर्वगामी(Prifix) या पश्चातगामी(Suffix) या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता l
- राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बीना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिये l
- राज्य कर्मचारी को आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश(CL) दिया जा सकता है l
- विशेष आकस्मिक अवकाश– विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन की विशेष छुटटी दी जा सकती है।
- राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- मान्यता प्राप्त सेवा संघों / परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना आवश्यक है।
- आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
- सक्षम अधिकारी – आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है।
- आकस्मिक अवकाश रजिस्टर – आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का लेखा प्रारुप अनिवार्य रुप से रखा जायेगा।
- इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में BRCC के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .