Online Income Tax filling (आयकर) का भुगतान कैसे करें​ ?

Online Income Tax filling ITR: आयकर रिटर्न

इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म 4 सबसे आसान हैं. इनका इस्तेमाल छोटे और मझोले करदाता करते हैं. सालाना 50 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्‍सपेयर्स सहज यानी फॉर्म-1 का इस्तेमाल कर आईटीआर दाखिल लोग करते हैं. साथ ही सिर्फ वेतन, एक घर या ब्याज से आय पाने वाले करदाता भी सहज फॉर्म से आईटीआर फाइल करते हैं.

वहीं, आईटीआर दाखिल करने के लिए सुगम यानी फॉर्म-4 का इस्‍तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्म करती हैं. साथ ही कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल करने वाले लोग भी इसी फॉर्म के जरिये आईटीआर भरते हैं।

आईटीआर-1 (सहज): छोटे एवं मध्यम करदाता, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. साथ ही जिनका कमाई का जरिया सिर्फ वेतन और एक घर या ब्याज जैसे अन्य सोर्स है।

आईटीआर-4 (सुगम): यह फॉर्म हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों की ओर से भरा जाता है, जिनकी किसी कारोबार या प्रोफेशन से सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक हो।

आईटीआर-2: जिन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार की कमाई किसी कारोबार या प्रोफेशन से न हो. साथ ही वह सहज फॉर्म भरने की योग्यता न रखते हों।

आईटीआर-3: जिन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार की कमाई किसी कारोबार या प्रोफेशन से हों।

आईटीआर-5: हिंदू अविभाजित परिवार, भागीदारी वाली कंपनियां, एलएलपी इसे भर सकती हैं।

आईटीआर-6: कंपनियां इसे भर सकती हैं ।

आईटीआर-7: कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल नहीं करने वाले व्‍यक्तिगत करदाता या हिंदू अवि‍भाजित परिवार आईटीआर-2 व आईटीआर-3 के जरिये इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। व्‍यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों के अलावा पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी आईटीआर-5 फॉर्म भर सकते हैं. कंपनियां आईटीआर फॉर्म-6 भर सकती हैं. आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाली ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन आईटीआर फॉर्म-7 के जरिये आईटीआर फाइल कर सकती हैं।

Online Income Tax filling (आयकर) का भुगतान कैसे करें​ ? आयकर रिर्टन भरते समय या उसके पूर्व अपने आयकर का भुगतान आप कैसे करें​ ?

Online Income Tax filling

चरण 1 :​

ऑनलाइन कर देने के लिए, लॉगिन करें https://www.tin-nsdl.com > सेवा > ई-भुगतान : कर का भुगतान ऑनलाइन करें अथवा कथित वेबसाइट पर लेने के लिए “ई-भुगतान” टैब पर यहां क्लिक करें।

चरण 2 :

प्रासंगिक चालान अर्थात् आईटीएनएस 280, आईटीएनएस 281, आईटीएनएस 282, आईटीएनएस 283 अथवा प्रपत्र 26थख जैसा लागू हो, का चयन करें।

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चरण 3 :

पैन/टैन (जैसा लागू हो) तथा अन्य चालान संबंधी विवरण जैसे लेखाकंन शीर्षक जिसके अंतर्गत भुगतान किया गया हैं, पैन/टैन का नाम व पता, बैंक जिसके द्वारा भुगतान किया जाना है आदि भरें।

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चरण 4 :

भरे हुए डाटा को जमा करने पर, एक पुष्टीकरण स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यदि पैन/टैन आईटीडी पैन/टैन मास्टर के अनुसार वैध हुआ तो मास्टर के अनुसार करदाता का पूरा नाम पुष्टीकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

चरण 5 :

भरे हुए डाटा के पुष्टिकरण पर करदाता को बैंक की नेट-बैंकिंग साइट पर जाने को निर्देशित किया जाएगा।

चरण 6 :

करदाता को नेट-बैंकिंग उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ नेट-बैंकिंग हेतु लॉगिन करना होगा तथा बैंक साइट पर भुगतान संबंधी विवरण भरना होगा।

चरण 7 :

सफलतापूर्वक भुगतान पर एक चालान प्रतिपर्ण प्रदर्शित होगा जिसमें सीआईएन, भुगतान विवरण तथा बैंक का नाम जिसके द्वारा ई-भुगतान किया गया है शामिल होगा। यह प्रतिपर्ण किए गए भुगतान का प्रमाण है।

और जानकारी के लिये यहा Click करे

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