Use of Social Media Rule 2017 : कर्मचारियों के लिये उपयोग संबंधी 10 निर्देश !!

छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में लागू आचरण नियम सोशल मीडिया पर उनके आचरण के लिए भी लागू है। चूंकि सोशल मीडिया एक नया प्रौद्योगिक मंच है, अतः छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इस नए माध्यम के प्रति और इसके उपयोग से होने वाले प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मार्गदर्शी निर्देश को जारी किया जा रहा है।

use of Social Media Guideline 2017

उद्देश्यः-

ये दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय विभागों तथा उनके अन्तर्गत संचालित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों/निगमों/ संस्थाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने / प्रकाशित करने में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाये जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यूट्यूब, लिंक्ड इन, इंस्टाग्राम, पिनटेरेस्ट, गूगल प्लस और विकिपीडिया या अन्य किसी फोटो-विडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म अथवा भविष्य के किसी भी आंतरिक साइटों या इंट्रानेट या सार्वजनिक डिजिटल मीडिया पर योगदान देने के लिए सहायक होंगे।

परिभाषाः-

सोशल मीडिया एक व्यापक शब्द है, जिसमे प्रौद्योगिकी एकीकरण, सामाजिक संपर्क,और सामग्री निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां शामिल है। सोशल मीडिया की विस्तृत परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के “सरकारी संगठनों के लिए, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए फ्रेमवर्क और दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 में शामिल परिभाषाओं के समान ही है।

विस्तारः-

शासकीय अधिकारी आमतौर पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं:

  1. शासकीय प्रयोजनों/ आधिकारिक सम्प्रेषण के लिए
  2. निजी प्रयोजनों के लिए

शासकीय प्रयोजनों और सरकारी सम्प्रेषण के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत गाइडलाइन “सरकारी संगठनों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की रूपरेखा और दिशा निर्देश दिये गये हैं। यह दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के प्रावधानों के तहत हैं और इनके दो प्रकार के कार्यों को निर्देशित करेगा।

  1. सभी प्रकार के सोशल मीडिया के उपयोग के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत।
  2. सोशल मीडिया के व्यक्तिगत उपयोग के लिए विशेष दिशा-निर्देश।

आचरण नियमः

सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के प्रावधानों को जाने, समझे और उनका कठोरता से पालन करें।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने हेतु 10 निर्देश

शासकीय जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंः-

जब तक कि आपके शासकीय सागर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक न हो, शासकीय कार्यों से जुड़ी कोई भी गोपनीय स्वरूप की जानकारी या आतंरिक सम्प्रेषण का खुलासा न करें, न इससे जुड़े कोई पोस्ट करें और न ही ऐसे पोस्ट को शेयर करें। अगर आप संशय में हैं नाकि कोई जानकारी आतंरिक अथवा गोपनीय है या नहीं, अथवा इसे पब्लिक डोमेन में पोस्ट किया जाना चाहिए या नहीं, तो आप इस विषय में शासन से सलाह लें।

सूझबूझ और विवेक से काम लेंः-

सोशल मीडिया या किसी अन्य सार्वजनिक मंचपर किसी भी सामग्री को पोस्ट करते समय ऐसे किसी बयान, फोटो, वीडियो या ऑडियो के उपयोग से बचे, जो दुर्भावनापूर्ण, अश्लील, या आपत्तिजनक हो सकता हो अथवा जिससे नागरिकों या साथी कर्मचारियों या सरकार की आलोचना या उत्पीड़न हो। उदाहरणार्थ, ऐसे कथन जिनसे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता हो या जो जाति, रंग, धर्म, लिंग और अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, उम्र, यौन अभिविन्यास, या लागू कानून और नियमों द्वारा संरक्षित किसी अन्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हो।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट के लिए गोपनीयता (प्राइवेसी) की कोई उम्मीद न रखेः-

सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें किसोशल मीडिया में कोई भी तथ्य गोपनीय (प्राइवेट) नहीं रहता है। इसीलिए कुछ भी पोस्ट करते समय यह बात हमेशा ध्यान में रखें, कि हर समय आपका हर प्रकार का सम्प्रेषण (किसी भी प्रकार का पोस्ट टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ब्लॉग, कमैंट्स, लाइक, अन्य स्रोतों से शेयर की गई सामग्री, आदि) पब्लिक डोमेन में हैं अर्थात् सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है।

ऐसे कोई जानकारी या समाचार पोस्ट न करे, जिसके बारे में आप निश्चित न हो

आप जानते हो कि यह जानकारी या समाचार भ्रामक अथवा असत्य है या वहकिसी अज्ञात स्त्रोत से प्राप्त हुआ हो । उदहारण के तौर पर ऐसे कई संदेश होते हैं जो व्हाट्सएप्प, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किये जाते है लेकिन इनके स्त्रोत का पता नहीं होता है और न ही इनका पता लगाया जा सकता है। ऐसे सन्देशों को साझा करने से बचना चाहिये।

शासकीय या संवैधानिक संस्था की आलोचना व उनकी कार्यप्रणाली पर आक्षेप न लगायेंः-

जब तक यह आपके शासकीयदायित्वों का हिस्सा न हो, आप राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों या इनसे जुड़ी संस्थाओं की आलोचना से बचे। संवैधानिक संस्थाओं / प्राधिकरणों या उनके आचरण की आलोचना से परहेज करें। किसी भी प्रकार की आलोचना या आक्षेप लगाने का प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा। इन संस्थाओं के कामकाज पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी से परहेज किया जाये।

सोशल मीडिया पर अपने व्यवहार में निष्पक्षता, सम्मान और विनम्रता बनाये रखें।

साइबर सुरक्षा को ध्यान में रख कर कार्य करें:-

सोशल मीडिया साइट हैकर्स को आकर्षित करती हैं और ऐसे में शासकीय नेटवर्क तथा आपका अपना कंप्यूटर और मोबाइल भी जोखिम में पड़ सकता है। असुरक्षित (Unprotected) अकाउंट एक बड़े व्यक्तिगत और व्यावसायिक खतरे में परिवर्तित हो सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा पासवर्ड सेट करें जिसका अंदाजा आसानी से न लगाया जा सके। अगर आप सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय न भी हों तब भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट का समय-समय पर निरीक्षण करें। अधिक दिशा निर्देशों के लिए राज्य की आईटी नीति / सुरक्षा नीति देखें।

गलतियां जल्द से जल्द सुधारें :-

अगर आपको आभास होता है कि यदि आपसे सोशल मीडिया पर कोई त्रुटि हुई है तो आप उसे तत्काल सुधारें।

अगर सरकार की ओर से कंटेंट पोस्ट करना आपके दायित्व का भाग होः-

अगर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियों का प्रचार करना या किसी गलत सूचना के प्रचार अभियान के विरुद्ध सामग्री पोस्ट करना आपके शासकीय दायित्वों का हिस्सा है और ऐसे पोस्ट आपसे आमतौर पर अपेक्षित है, तब भी आपके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय विवेक से काम लेना तथा मर्यादा बनाये रखना अपेक्षित है।

व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमालः-

उक्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते है। कृपया ध्यान रखें कि तब भी संबंधित आचरण नियम तथा उक्त दिशा निर्देश आप पर लागू होंगे।

दिशा निर्देशों का उल्लंघन

उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन प्रचलित आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और तदानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।यह निर्देश मार्गदर्शी निर्देश है अंतिम नहीं है। अतएव सोशल मीडिया का उपयोग करते समय शासन के प्रचलित नियम/अधिनियम / परिपत्रों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

Social Media उपयोग संबंधी दिशा निर्देश

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