Special Educator : स्पेशल एजुकेटर भर्ती नियम 2025

Special Educator : छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है।स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र दिनांक 05 मार्च, 2019 की कण्डिका 06 (1) (क) को शिथिल करते हुये, स्पेशल एजुकेटर के पदो पर भर्ती, चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने की अनुमति दी गई है। स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक / माध्यमिक) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं।

Special Educator भर्ती नियमवाली आदेश

स्पेशल एजुकेटर भर्ती नियमवाली
03-10-2025
Open
स्पेशल एजुकेटर भर्ती नियमवाली
06-10-2025
Open

स्पेशल एजुकेटर भर्ती हेतु समय सारणी

आवेदन जमा करने का पताछ.ग. के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि07.10.2025
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13.10.2025
आवेदन जमा करने का माध्यमपंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर
विभाग की वेबसाईटOpen

स्पेशल एजुकेटर रिक्त पदों की संख्या

स्पेशल एजुकेटर आवेदन
(प्राथमिक)
50
स्पेशल एजुकेटर आवेदन
(उच्च प्राथमिक)
30
स्पेशल एजुकेटर आवेदन
(माध्यमिक)
21

सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें:

आयुः-

  • 01 जनवरी, 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
  • यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम & वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
  • निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आय सीमा में छूट दी जायेगी।
  • ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगीः-
    • (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए:
    • (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयक समितियों में कार्यउन कर्मनारिं‌गों को भी अनुज्ञेय होगी;
    • (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक’ हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नःहो।
    • (vi) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।स्पष्टीकरणः ‘भूतपूर्व सैनिक” से अभिप्रेत है. ऐसा व्यक्त्ति जो निम्नलिखित प्रवों में से किसी एक प्रवर्ग का हा तथा जा मारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-
      • (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया हो:
      • (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया है। और जिन्हें-
        • (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने परे
        • (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवाम गया हो;6/20(
      • 3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनका सायदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)
      • (4) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी
      • (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सैया से अलग कर दिया गया हो;
      • (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब ये दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है
      • (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;
    • (vii) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
    • (viii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राज्य द्वारा इस आशय के लिए अधिसूचित अन्य पुरस्कार एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
    • (ix) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
    • (x) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अंधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेजा सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38. वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
      • टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (ङ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गयां से यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पंच. से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
      • (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करणी
    • (xi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-2/20021/3 दिनांक 02 जून 2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/4/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों / पंचायतकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी / पंचायतकर्मी के रूप सेवा की है, इसके लिए 8 माह से अधिक सेवा को 1 वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।
    • (xii) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
    • (xiii) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँः

  • स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।
  • स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।
  • स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ हिन्दी/अंग्रेजी/इतिहास / राजनीति विज्ञान / समाजशास्त्र संगीत विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर राग एवं भारतीय पनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।

3.निरर्हताएं:-

  • अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही मौतों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्त्तिवन्तों द्वारा अयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
  • कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किचा हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पच में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी:परन्तु यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
  • कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहिले की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी ग्रॉनसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जायपरन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि यह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है.. तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
  • कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र महीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझें, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
  • कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिमं विनिश्चय न कर दिया जाये।
  • कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद लिए पात्र नहीं होगा।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ती) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये मृगः निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ, अभ्यर्थियों के लिये लागू होगी।

4. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा:-

  • चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसनें निर्धारित विधि से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, किसी भी तरह के चयन/नियुक्ति के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
  • चयन प्रकिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में गह तभ्ग आता है कि अभ्यर्थी ने असल्प जा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह मिरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

5. पदों हेतु आरक्षण :-

  • सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (के. 21 सन 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियंभु के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
  • इस विज्ञापन में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3. दिनांक 29.11.2012 यथासंशोधित अनुसार पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया है।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।
  • उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन /भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम / नियम / जारी आदेश/निर्देश के अनु‌सार आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजम अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का सं. 49) एवं इसके तहत बनाई गए नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा।

6. आवेदन की विधि :-

  • आवेदनकर्ता अपना आवेदन, निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर दिनांक 07.10.2025 से 13.10.2025 तक जमा कर सकेंगे।
  • आवेदकों को प्रत्येक जिले अथता भने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिलों/संभाग में विज्ञापित रिक्तियों के लिये मान्य किये जायेगें।
  • प्रत्येक आवेदित पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत काना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का स्पष्ट उल्लेख करना होगा.
  • डाक से प्रेषित आवेदन विलम्ब से प्राप्त होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
  • आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेगे।

आवेदन फ़ार्म :-

स्पेशल एजुकेटर आवेदन
(प्राथमिक)
Open
स्पेशल एजुकेटर आवेदन
(उच्च प्राथमिक)
Open
स्पेशल एजुकेटर आवेदन
(माध्यमिक)
Open
  • आवेदनकर्ता के पास उनकी बी.एड./डी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) का भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में जीवित पंजीयन दिनांक 30 सितंबर, 2025 की स्थिति में होना अनिवार्य है।
  • आवेदक का भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में पंजीयन नहीं होने पर आवेदन प्रथम दृष्ट्या अमान्य कर दिया जायेगा।

7.विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक दस्तावेज-

01.स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)

  1. हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र,
  2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंकसूची,
  3. डी.एड. स्पेशल एजुकेशन अंकसूची,
  4. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,
  5. जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर),
  6. छ.ग. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र,
  7. अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र,
  8. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर)

02.स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)

  1. हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र,
  2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंकसूची,
  3. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची,
  4. बी.एड. स्पेशल एजुकेशन अंकसूची,
  5. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,
  6. जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर),
  7. छ.ग. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र,
  8. अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र,
  9. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर)

03.स्पेशल एजुकेटर आवेदन(माध्यमिक)

  1. हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र,
  2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंकसूची,
  3. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची,
  4. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची
  5. बी.एड. स्पेशल एजुकेशन अंकसूची,
  6. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,
  7. जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर),
  8. छ.ग. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र,
  9. अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र,
  10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर)

8.चयन प्रक्रिया –

  • चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा अपितु आवेदितं पदं के लिये अभ्यर्थियों द्वारा उनके निर्धारित अर्हतादायी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में प्राप्तांको के आधार पर वेजेट (Weightage) देते हुये मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
  • अर्हतादायी परीक्षाओं के लिये वेटेज का निर्धारण
विज्ञापित पदहॉयर सेकण्डरी परीक्षा का प्राप्तांकस्नातक परीक्षा का प्राप्तांकस्नातकोत्तर परीक्षा का प्राप्तांकडी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) का प्राप्तांकबी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) का प्राप्तांक
स्पेशल एजुकेटर
(प्राथमिक)
60%40%
स्पेशल एजुकेटर
(उच्च प्राथमिक)
20%50%30%
स्पेशल एजुकेटर
(माध्यमिक)
15%15%40%30%
  • प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पद के विरूद्ध 02 गुणा अभ्यर्थियों की मेरिंद, सूची तैयार की जायेगी एवं इन्हें दस्तावेज परीक्षण का अवसर दिया जायेगा।
  • दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों के मेरिट क्रमानुसार चयन की सूची तैयार की जायेगी एवं नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।
  • मेरिट क्रमानुसार 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को शामिल करते हुये प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।
  • नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, जारी दिनांक से 01 वर्ष होगी।

9.परिवीक्षा:-

  • चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश 33/2023 के पत्र क्रमांक: 571/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक 12:00 2023 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा।
  • यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियोक्ता द्वारा परिवीक्षा अवधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
  • परिवीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

10. अन्य निर्देश:-

  • पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
  • पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 यथा संशोधित अनुसार की जायेगी।
  • उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
  • आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित अर्हता धारण करते है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति अमान्य / निरस्त किया जा सकेगा।
  • नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद नाम के सम्मुख अंकित वेतन मेट्रिक्स के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
  • अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र विभाग 30 सितंबर, 2025 अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त तिथि केः पश्चात् प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगे।
  • अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • आरक्षित श्रेणी के सभी विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाणे पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
  • यदि कोई अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक… निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो उन्हें आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा एवं दस्तावेज सत्यापन के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि, दोहरी उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. फा.सं. 4-1/2022 (IC) दिनांक 02 मई, 2022 एवं पत्र संख्या D.O. No. F.1-6/2007 (CPP-II) (Comp. No. 108737), दिनांक 05 जून, 2025 के अधीन होगी।
  • भर्ती प्रक्रिया संबंधी सूचनाएं एवं अन्य जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाईट http://eduportal.cg.nic.in/ पर समय-समय पर जारी की जायेगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विभाग के वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।
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