विशेष अर्जित अवकाश की पात्रता [Special Earned Leave]

Special Earned Leave -विशेष अर्जित अवकाश की पात्रता

अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 प्रभावशील होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिन के अतिरिक्त अर्जित अवकाश की पात्रता है इस संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर द्वारा वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के ज्ञापन दिनांक 19.01.1982 के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को 10 दिवस के अतिरिक्त अर्जित अवकाश की सुविधा देय है।

विशेष अर्जित अवकाश की
पात्रता आदेश
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विषेश अर्जित अवकाश Special Earned Leave
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