Shikshak Sanviliyan : शिक्षक संविलियन से क्या कुछ बदला।
इस पोस्ट में हम जानेंगे :-
- संविलियन निर्देश 01 से 15 के उन बिन्दुओं को जिससे हमारी सेवा शर्त निर्धारित हुई है।
- नया कैडर, नया पदनाम तथा नये कर्मचारी कोड से वेतन निर्धारण को ।
- पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन पश्चात सेवाकाल, वरिष्ठता, वेतनमान व वेतनवृद्धि के बारें में ।
पोस्ट विवरण
शिक्षक संविलियन से क्या कुछ बदला
[Shikshak Sanviliyan]
जाने संविलियन नियम को उसके निर्देशों के द्वारा और उसके आपके लिये मायने क्या है..
संविलियन निर्देश क्रमांक – 01 के मुख्य बिन्दु
इस निर्देश में मुख्य रुप से संविलियन पश्चात शिक्षकों के सेवा शर्तों के बारे में बताया गया। राज्य शासन के निर्णय दिनांक 12 मार्च 2018 के अनुसार शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षक (पंचायत / नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हैं, की सेवाओं का दिनाँक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने संबंधी आदेश जारी हुये।
संविलियन की सेवा शर्ते के मुख्य बिन्दु–
- संविलियन पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के नाम से जाने जायेंगे।
- स्कूल शिक्षा विभाग में पंचायत संवर्ग के शिक्षकों के लिये अलग से कैडर एल.बी. संवर्ग होगा।
- शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को दिनाँक 01 जुलाई 2018 से 7वें वेतन आयोग का वेतन देय होगा ।
- शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को समस्त लाभ 01 जुलाई 2018 से देय होगी।
- 01 जुलाई 2018 के पूर्व की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी।
- शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी।
- शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग की भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा नियम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजपत्र में जारी किया जायेगा।
संविलियन निर्देश क्रमांक – 01 [PDF Download]
संविलियन निर्देश क्रमांक – 02 के मुख्य बिन्दु
Shikshak Sanviliyan : इस निर्देश में संविलियन कब और कैसे होना है उसके बारे में बताया गया।
- 1 जुलाई 2018 को संविलियन पश्चात प्रत्येक 6 माह में संविलियन होगा । जिसकी तिथि :-01 जनवरी एवं 01 जुलाई होगी जिसका आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा ।
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 03 के मुख्य बिन्दु
Shikshak Sanviliyan : इस निर्देश में संविलियन के लिये गठित कमीटी के बारे में बताया गया कि संविलयन आदेश जारी करने के पश्चात इनकी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन वेतन नियतन एवं अन्य देय सुविधाओं संबंधी कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में सम्पन्न कराने हेतु विभागीय समन्वय समिति गठित की गयी है।
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 04 के मुख्य बिन्दु
इस निर्देश में मुख्य रुप से बताया गया कि संविलियन के बाद जुलाई 2018 से सभी शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग से नियमित वेतन मिलना प्रारंभ हुआ जो पंचायत संवर्ग शिक्षकों के लिये सबसे बड़ा परिवर्तन था। जिसके लिये सभी शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग के E-Kosh पोर्टल में ID जनरेट किया गया जिसके तहत:-
- सभी कर्मचारियों का एम्प्लॉई आई.डी. निर्मित किया गया ई-पेरोल का निर्माण किया गया। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र(LPC) के आधर पर वेतन निर्धारण किया गया।
- सभी शिक्षकों के PRAN को Inter Sector Transfer द्वारा शिक्षा विभाग में Transfer किया गया।
- जिन शिक्षकों के PRAN नंबर उपलब्ध नहीं है, उनके लिये नया PRAN जनरेट किया गया।
- संविलियन पश्चात समस्त शासकीय कर्मचारियों की तरह पंचायत संवर्ग के शिक्षकों को माह जुलाई से अंतिम दो दिवसों में अनिवार्यतः वेतन जमा होने लगा ।
संविलियन निर्देश क्रमांक – 04 [PDF Download]
Pran Shifting form [PDF DOWNLOAD]
एम्प्लाई डाटाबेस फार्म [PDF DOWNLOAD]
कार्मिक संपदा फार्म [PDF DOWNLOAD]
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र(LPC)फार्म [PDF DOWNLOAD]
संविलियन निर्देश क्रमांक – 05 के मुख्य बिन्दु
- इस निर्देश में बताया गया कि वे शिक्षक (पं./न.नि.) जो संविलयन नहीं चाहते हैं, उनसे विकल्प पत्र प्राप्त देना होगा ।
- साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक व शिक्षक का तथा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याता संवर्ग का ई व टी संवर्गवार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जायेगा ।
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 06 के मुख्य बिन्दु
- इस निर्देश में मुख्य रुप से शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग की संविलयन आदेश जारी किये जानें के संबंध में निर्देश जारी किया गया ।
- संविलियन आदेश जारी होने के पश्चात वरीष्टता सुची का प्रकाशन किया गया।
- साथ ही शिक्षा विभाग में पंचायत संवर्ग का नवीन पदनाम क्या होगा बताया गया जो निम्न है:-
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 07 के मुख्य बिन्दु :-
इस निर्देश में मुख्य रुप से संविलियन पश्चात वरीष्टता, वेतनमान, अतिशेष समायोजन , स्थानान्तरण, वेतनवृद्धि, व्याख्याता की श्रेणी व लंबित CPS राशि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया।
शिक्षकों के निम्न से पद उच्च पद पर सेवाकाल गणना:-
- विभागीय एन.ओ.सी. प्राप्त कर निम्न पद से उच्च पद पर गये शिक्षकों की सेवाकाल की गणना निम्न पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि से की जायेगी।
- विभागीय एन.ओ.सी. प्राप्त करने के पश्चात ग्रामीण निकाय से नगरीय निकाय अथवा नगरीय निकाय से ग्रामीण निकायों में निम्न पद से उच्च पद पर गये शिक्षकों की सेवाकाल की गणना उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि से की जायेगी।
अतिशेष शिक्षक (पं.) का समायोजन :-
- संविलियन पश्चात शिक्षकों का अतिशेष समायोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
शिक्षकों का स्थानांतरण :-
- संविलियन पश्चात शिक्षकों का स्थानांतरण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
शिक्षकों की वेतनवृद्धि :-
- अंतिम वेतन प्रमाण पत्र(LPC) के आधार पर 1 जुलाई 2018 को वेतन वृद्धि देते हुये सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण किये जाने का निर्देश दिया गया ।
अप्रशिक्षित शिक्षक का संविलियन एवं वेतन वृद्धि :–
- अप्रशिक्षित शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग का संविलियन किया जायेगा एवं वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन होगा।
शिक्षकों के वरीष्टता का निर्धारण :-
- संविलियन पश्चात शिक्षकों के वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आधार पर होगा ।
व्याख्याता(एल.बी.) को राजपत्रित दर्जा दिये जाने संबंधी:-
- राजपत्र में प्रकाशन पश्चात व्याख्याता (एल.बी.) को राजपत्रित द्वितीय श्रेणी घोषित किया गया है।
शिक्षकों के लंबित CPS राशी के संबंध में :-
- शिक्षकों के पुर्व के CPS राशी का निराकरण पंचायत विभाग व नगरीय निकाय विभाग द्वारा किया जायेगा।
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 08 के मुख्य बिन्दु
इस निर्देश में बताया गया कि पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन पश्चात शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम में संशोधन के लिये 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 09 के मुख्य बिन्दु
इस निर्देश में नियमित वेतन भुगतान व PRAN नम्बर Shifting व Generate करने के संबंध में निर्देश दिये गये।
- कुल 1,04,819 शिक्षकों के संविलियन पश्चात नियमित वेतन भुगतान जुलाई से होना प्रारंभ हुआ।
- शिक्षकों के PRAN का विभागीय स्थानांतरण एवं साथ ही नवीन PRAN नंबर प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 10 के मुख्य बिन्दु
संविलियन पश्चात नियमित वेतन भुगतान, वरीष्टता सुची का प्रकाशन व सेवा पुस्तिका को अपडेट करने संबंधी निर्देश दिये गये।
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संविलियन निर्देश क्रमांक – 11 के मुख्य बिन्दु
इस निर्देश में वरिष्ठता निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये जाने व निम्न से उच्च पद में वरिष्ठता के संबंध में बता गया।
वर्तमान पद पर नियुक्ति / पदोन्नति आदेश दिनांक, जन्म सेवा काल की गणना विभाग में निम्न पद पर कार्यभार ग्रहण दिनाँक से विभिन्न
संविलियन निर्देश क्रमांक – 11 [PDF Download]
संविलियन निर्देश क्रमांक – 12 के मुख्य बिन्दु
इस निर्देश में संविलियन पश्चात एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों के वेतनमान का निर्धारण वेतन पुनरीक्षण नियम-2017(सातवाँ वेतनमान) के तहत किये जाने व उनके वेतन लेवल का निर्धारण करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।
- वेतन लेवल-9 व्याख्याता (एल.बी.)
- वेतन लेवल-8 शिक्षक (एल.बी.)
- वेतन लेवल-6 सहायक शिक्षक (एल.बी.)
संविलियन निर्देश क्रमांक – 12 [PDF Download]
संविलियन निर्देश क्रमांक – 15 के मुख्य बिन्दु
- पूर्व के एरियर्स राशी का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा देय नहीं होंगे। जो पंचायत या नगरीय निकाय विभाग द्वारा किया जायेगा।
- इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक एल.बी. संवर्ग स्थानांतरण से नही बल्कि पंचायत विभाग अथवा नगरीय निकायों से संविलयन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने गये हैं।
- अत: शिक्षक एल.बी. संवर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारी को पूर्व नियोक्ता द्वारा देय वेतनमान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए कमोन्नति / समयमान वेतनमान प्रदान किया जायेगा, जिसका सत्यापन स्थानीय निधि संपरीक्षक से कराया जायेगा।
संविलियन निर्देश क्रमांक – 15 [PDF Download]
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .