Shikshak Bharti Niyam : संविलियन पश्चात शिक्षक नियुक्ति कैसे होगी |
इस पोस्ट में हम जानेंगे :-
- शिक्षक भर्ती व पदोन्नती नियम-2019 के बारे में,
- संविलियन पश्चात कैसी होगी शिक्षक संवर्ग की नयी भर्ती व पदोन्नती,
- शिक्षा विभाग में नये संवर्ग के संबंध में कैसी होगी वरिष्ठता व वेतनमान
- नियुक्ति की क्या होगी अहर्तायें जानें इसी पोस्ट में,
पोस्ट विवरण
संविलियन पश्चात शिक्षक नियुक्ति कैसे होगी ।[Shikshak Bharti Niyam-2019]
पदोन्नति में शिथलीकरण :-
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संघर्ग) गर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 की अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 14, 15, 17 एवं 19 पर क्रमश शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) से व्याख्याता शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातक) से प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला), सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक) से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति हेतु कॉलम (3) में निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुये न्यूनतम अनुभव को 3 वर्ष निर्धारित करता है।इस संशोधन को ऐसे पढा जायेगा तथा अर्थ लगाया जायेगा, जैसा कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था।
पदोन्नति में शिथलीकरण संबंधी राजपत्र | Open |
संविलियन पश्चात नई शिक्षक नियुक्ति कैसे होगी ।[How will the new teacher appointment after merger, Shikshak Bharti Niyam-2019]
1 जुलाई 2018 से संविलियन के पश्चात अब शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग में होगी जिसके लिये भर्ती नियम राजपत्र में प्रकशित किया गया है।
शिक्षक भर्ती व पदोन्नती नियम-2019 राजपत्र | Open |
इसी राजपत्र के मुख्य बिन्दुओं के माध्यम से जानेंगे कि अब शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी साथ ही वर्तमान में संविलियन पश्चात शिक्षा विभाग में आये शिक्षकों कि लिये क्या कुछ प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती नियम:-
ये नियम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा(शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2019 के नाम से जाना जायेगा।
भर्ती नियम किस वर्ग पर लागू होगी:-
- राज्य की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के प्रयोजन हेतु नियुक्त ई-संवर्ग, टी-संवर्ग, ई (एल.बी.) और टी (एल.बी) संवर्ग के शिक्षक।
जो संविलियन के पहले पंचायत विभाग में निम्न नामों से जाने जाते थे :-
- व्याख्याता (पंचायत) / व्याख्याता (नगरीय निकाय)
- शिक्षक (पंचायत) / शिक्षक (नगरीय निकाय) एवं
- सहायक शिक्षक (पंचायत) / सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय )
पंचायत संवर्ग से आशय :-
जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2012 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2012 के उपबंधों द्वारा भर्ती किये गये हों तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2013 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2013 के द्वारा भर्ती किये गये हैं एवं आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों एवं जिनके द्वारा नियोक्ता विभाग में रहने का विकल्प नहीं दिया गया है एवं संविलियन के माध्यम से सेवा में शामिल किये गये हों।
वर्गीकरण व वेतनमान का निर्धारण :-
शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या व वेतनमान में समय समय पर स्थायी या अस्थायी आधर पर परिवर्तन कर सकता है।
नई नियुक्ति या भर्ती का तरीका :-
- चयन ( प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार) अथवा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
- सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,
- ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों,
- ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के संविलयन द्वारा, ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को धारण करते हों एवं किसी शासकीय सेवा में समकक्ष वेतनमान / पद पर सेवारत हो ।
- सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त शिक्षक, ई-(एल.बी.) / टी-(एल.बी.) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे।
नियुक्ति के पद :-
इस पोस्ट में मुख्य रुप से हम संविलियन प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बता रहे है तो उनके नियुक्ति कैसे और किस प्रकार होनी है का विवरण दिया गया है साथ ही ये नियम नियमित शिक्षकों के लिये भी है और शिक्षा विभाग में नव नियुक्त शिक्षकों के लिये है तो उनके पद के बारे में विस्तार से बताया गया है।
क्रमांक | सेवा में सम्मिलित पदों का नाम | वर्गीकरण | वेतनमान | नियुक्ति अधिकारी/विभाग |
01. | प्राचार्य/विकासखंड शिक्षा अधिकारी | द्वितीय श्रेणी | वेतन लेवल -12 | स्कूल शिक्षा विभाग |
02. | व्याख्याता | द्वितीय श्रेणी | वेतन लेवल -09 | संचालक |
03. | सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी | द्वितीय श्रेणी | वेतन लेवल -09 | संचालक |
04. | प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) | द्वितीय श्रेणी | वेतन लेवल -09 | संयुक्त संचालक |
05. | शिक्षक | तृतीय श्रेणी | वेतन लेवल -08 | संयुक्त संचालक |
06. | प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) | तृतीय श्रेणी | वेतन लेवल -08 | संयुक्त संचालक |
07. | सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) | तृतीय श्रेणी | वेतन लेवल -06 | जिला शिक्षा अधिकारी |
08. | सहायक शिक्षक | तृतीय श्रेणी | वेतन लेवल -06 | जिला शिक्षा अधिकारी |
नियुक्ति की आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता व चयन समिति :-
क्रमांक | पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | न्यूनतम शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता |
01. | सहायक शिक्षक | 21 वर्ष | 35 वर्ष | उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण+द्विवर्षीय डिप्लोमा |
02. | सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण+द्विवर्षीय डिप्लोमा |
03. | शिक्षक | 21 वर्ष | 35 वर्ष | स्नातक+द्विवर्षीय डिप्लोमा |
04. | सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी | 21 वर्ष | 35 वर्ष | स्नातकोत्तर + बी.एड |
05. | व्याख्याता | 21 वर्ष | 35 वर्ष | स्नातकोत्तर + बी.एड |
06. | प्राचार्य | 21 वर्ष | 35 वर्ष | द्वितीय श्रेणी सहित स्नातकोत्तर + बी.एड |
नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हतायें :-
सहायक शिक्षक
- न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) उत्तीर्ण हों। (5% की अतिरिक्त छूट नियमानुसार लागू)
- प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा
- द्विवर्षीय डिप्लोमा न होने पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बी.एड अर्हता होने पर भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में पात्र होंगे परन्तु यह कि उसे नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षाशास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम(ब्रीज कोर्स) पूरा करना होगा।
- साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण हो।
शिक्षक
- न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा शास्त्र (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक या चार वर्षीय BA B.Ed. या Bsc B. Ed.
- साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण ।
- शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- कृषि व वाणिज्य विषय हेतु B.Ed. / D.Ed. एवं TET की अर्हता आवश्यक नहीं होगी।
- शिक्षक के पद हेतु कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु TET उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
व्याख्याता
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर / समकक्ष हो।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा शास्त्र (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक ।
संविलियन पश्चात पदोन्नती कैसे और कब होगी जानें…..
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चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .