School Safety Program 27 सितम्बर 2025 : शारीरिक दण्ड की जानकारी।

School Safety Program : त्योहारों में होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धित जोखिम की जानकारी दी गई, जिसमें संभावित खतरों की पहचान करना, उनसे बचाव के उपाय तय करना और नियमित शिक्षण प्रक्रिया में संस्कृति विकसित करना शामिल है।

School safety Program आपदा प्रबंधन : क्या करें तथा क्या ना करें

यह “सुरक्षित शनिवार” कार्यक्रम का हिस्सा है, शारीरिक दंड एक अपराध की सजा के रूप में, गलती करने वाले को अनुशासित करने के लिए या अस्वीकार्य प्रवृति या व्यवहार को रोकने हेतु दिया जाने वाला सुविचारित दण्ड है। यह शब्द क्रमबद्ध ढंग से आमतौर पर एक अपराधी को मारने के साथ संदर्भित है, चाहे न्यायिक, घरेलु या शैक्षणिक समायोजन हो।

शारीरिक दंड को तीन मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

न्यायिक शारीरिक दंड : सजा कानूनी अदालत के द्वारा आदेशित आपराधिक सजा के रूप में. या तो जेल प्राधिकारी वर्गों या अतिथि अदालत के द्वारा आदेशित जेल के रूप में शारीरिक सजा इससे निकट रूप से संबंधित है।त्योहारों से जुड़े जोखिमों में व्रत रखने के कारण निर्जलीकरण और कमजोरी या सड़क यातायात दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 

  • अभिभावकीय या घरेलू शारीरिक दंड: आम तौर पर परिवार के भीतर, अभिभावक या माता पिता के द्वारा दंडित किया जाता है।
  • स्कूल में दिया जानेवाला शारीरिक दंड: स्कूलों में जब छात्रों को स्कूल प्रशासकों या शिक्षकों द्वारा दंडित किया जाता है;
  • न्यायिक शारीरिक दंड : सजा कानूनी अदालत के द्वारा आदेशित आपराधिक सजा के रूप में. या तो जेल प्राधिकारी वर्गों या अतिथि अदालत के द्वारा आदेशित जेल के रूप में शारीरिक सजा इससे निकट रूप से संबंधित है।

मानसिक और भावनात्मक दुष्प्रभाव

  • डर और असुरक्षा: शारीरिक दंड के कारण बच्चे स्कूल से डरने लगते हैं और वहां से भाग जाना चाहते हैं।है।
  • चिंता और अवसाद: शारीरिक दंड से बच्चे असुरक्षित, डरा हुआ और तनाव में रह सकते हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ सकता है। 
  • आत्मसम्मान में कमी: जिन बच्चों को शारीरिक दंड मिलता है, उनमें कम आत्मसम्मान और हीन भावना विकसित हो सकती है। 
  • आक्रामकता और हिंसा: हिंसक कृत्य देखने या अनुभव करने वाले बच्चों में बड़े होकर आक्रामक और हिंसक बनने की संभावना अधिक होती है। 

कानूनी प्रावधान

  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009:
    • धारा 17(1): किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। 
    • धारा 17(2): जो कोई धारा 17(1) का उल्लंघन करेगा, उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 
  • किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:
    • धारा 75: यदि कोई वयस्क किसी बच्चे के प्रति क्रूरता करता है, तो उसे पाँच साल तक का कठोर कारावास और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 
    • यदि बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है या उसे कोई मानसिक बीमारी है, तो कारावास की अवधि को बढ़ाकर दस साल तक किया जा सकता है। 
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित):
    • इस नीति के तहत कहा गया है कि शैक्षणिक प्रणालियों से शारीरिक दंड को पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। 

Source – open

डेंगू और मलेरिया, दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हैं, जिनसे बचाव के लिए कुछ सामान्य उपाय किये जा सकते हैं। इनमें मच्छरों के प्रजनन को रोकना, खुद को मच्छरों से बचाना और बीमारी के लक्षणों पर ध्यान देना शामिल है

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