न्योता-भोजन की जानकारी शाला रजिस्टर संधारण एवं राज्य सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अन्तर्गत “न्योता-भोजन” की जानकारी शाला के रजिस्टर में संधारण एवं राज्य सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के संबंध में निर्देश छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है.
राज्य में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के गाईड-लाईन के अध्याय-12 में उल्लेखित तिथि भोजन को राज्य में “न्योता-भोजन” के नाम से लागू किया गया है। जिसमें शालाओं से विकासखण्ड कार्यालय को मासिक प्रपत्र के माध्यम से माह में दिवसवार लाभान्वित बच्चों की जानकारी प्रदान की जाती है। शालाओं में “न्योता-भोजन” प्रदाय की जानकारी का संधारण शाला के रजिस्टर में किया जाना है तथा मासिक प्रपत्र में इसकी जानकारी दी जानी है। इसकी प्रविष्टि राज्य साफ्टवेयर में की जानी है।

न्योता-भोजन की जानकारी: शाला रजिस्टर संधारण एवं राज्य सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते है-

न्योता-भोजन की जानकारी शाला रजिस्टर संधारण एवं राज्य सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि

उपरोक्त मासिक प्रपत्र में इसकी जानकारी दी जानी है।

न्योता-भोजन की जानकारी शाला रजिस्टर संधारण

शाला में जानकारी का संधारण पृथक से रजिस्टर बना के किया जाना है। इस हेतु प्रपत्र है।

न्योता-भोजन के तीन प्रकार

संदर्भित पत्र के कंडिका क्रमांक 1.9 के बिंदु क्रमांक 2 अनुसार “न्योता-भोजन” मुख्यतः निम्न तीन प्रकार के हो सकते है-

प्रथम प्रकार के “न्योता भोजन” में पूर्ण भोजन है। जिसमें शाला के सभी कक्षाओं के सभी बच्चों को नियमित मध्याह्न भोजन के समान या उससे अधिक खाद्य सामाग्रियों का वितरण दान-दाता द्वारा किया जाता है। इस दिन मासिक प्रविष्टि में लाभान्वित की संख्या 0 प्रविष्ट की जानी है। “न्योता-भोजन की विस्तृत जानकारी प्रपत्र के “न्योता-भोजन” कॉलम में दी जानी है। शाला के “न्योता-भोजन” हेतु बनाये गये रजिस्टर में भी इसका संधारण किया जाना है।

द्वितीय प्रकार के “न्योता-भोजन” में आंशिक पूर्ण भोजन को लिया गया है। इसके अन्तर्गत दान-दाता द्वारा किसी कक्षा विशेष के लिये पूर्ण भोजन दिया जाता है। इस स्थिति में मासिक प्रविष्टि में “न्योता-भोजन” में लाभान्वित कक्षा के छात्रों को छोडकर शेष कक्षा के लाभान्वित छात्रों की संख्या ली जानी है। “न्योता-भोजन” की विस्तृत जानकारी मासिक प्रपत्र के “न्योता-भोजन” कॉलम में दी जानी है। शाला के “न्योता-भोजन” हेतु बनाये गये रजिस्टर में भी इसका संधारण किया जाना है।

तृतीय प्रकार के “न्योता-भोजन” में शाला में नियमित भोजन दिया जाना है। दान-दाता द्वारा अतिरिक्त पोषण सामग्री जैसे फल, मिठाई, बिस्कट्स हलवा आदि हो सकता है। इस स्थिति में सामान्य दिनों की तरह ही लाभान्वित की संख्या मासिक प्रपत्र में प्रविष्ट की जानी है। “न्योता-भोजन” की विस्तृत जानकारी प्रपत्र के “न्योता भोजन” कॉलम में दी जानी है। शाला के “न्योता भोजन” हेतु बनाये गये रजिस्टर में भी इसका संधारण किया जाना है।

चौथा प्रकार का न्योता भोजन

यदि कोई दान-दाता यदि शाला में किचन हेतु बर्तन या योजना में उपयोग होने वाले कोई अन्य सामग्री दान स्वरूप देना चाहते हो तो उसे चौथा प्रकार माना जाना है।

“न्योता-भोजन” की घोषणा

दान-दाता द्वारा “न्योता-भोजन” की घोषणा शाला के प्रधानपाठक के माध्यम से “न्योता-भोजन” की तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व शाला में की जानी है तथा इसकी सूचना शाला में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के संचालनकर्ता एजेंसी को भी दी जानी है।

“न्योता-भोजन” के दिन भी AMS में लाभान्वित की संख्या सामान्य दिनों की तरह की जानी है। इसमें नियमित भोजन एवं “न्योता भोजन” दोनों में लाभान्वित की संख्या को जोड़कर दिया जाना है। इसकी संख्या किसी स्थिति में शाला की कुल दर्ज संख्या से अधिक नहीं होगी।

“न्योता-भोजन” के दिन योजना में संलग्न सभी रसोईयों को उपस्थित रहना है।

“न्योता-भोजन” के दिन इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना है कि इस आयोजन से शाला के नियमित अध्यापन कार्य में कोई व्यवधान न हो।

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