Incharge Of The School : शाला के प्रभार के संबंध में आदेश निर्देश

Incharge Of The School : शाला के प्रभार के संबंध में

शाला के प्रभार के संबंध में आदेश निर्देश[Incharge Of The School]

Incharge Of The School शाला के प्रभार के संबंध में
Incharge Of The School शाला के प्रभार के संबंध में

प्रभार संबंधी JD रायपुर का आदेश-

  • जिले के प्राथमिक शाला / पूर्व माध्यमिक शाला / हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य / प्रधान पाठक का पद कई कारणों से रिक्त होते है|
  • रिक्तता की स्थिति में शाला का प्रभार किसी कनिष्ठ कर्मचारी / अधिकारी को सौंप दिया जाता है।
  • शाला का प्रभार इस प्रकार से कनिष्ठ कर्मचारी / अधिकारी को सौंपना नियमानुसार सही नहीं है ।
  • इस संबंध में JD रायपुर का निर्देश है कि नियामानुसार उस शाला के वरिष्ठ कर्मचारी को ही प्रभार दिया जायें।
  • इसके बाद भी यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को संस्था का प्रभार दिया जाता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी निर्देश हैं ।
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
JD रायपुर का आदेश
06-10-2022
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प्रभार संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश-

  • राज्य के प्राथमिक शाला / पूर्व माध्यमिक शाला/हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य / प्रधान पाठक का पद कई कारणों से रिक्त होते है|
  • शालाओं में प्राचार्य / प्रधान पाठक के अवकाश पर होने या मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में शाला का अस्थायी प्रभार सौंपने के निर्देश है ।
  • हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में (आहरण संवितरण के कार्य को छोड़कर) स्कूल में पदस्थ वरिष्ठतम व्याख्याता [नियमित अथवा पंचायत (मौजूदा एल.बी.संवर्ग)] को प्रभार दिया जाए ।
  • इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक शालाओं में प्रधान पाठक के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में शाला में पदस्थ वरिष्ठतम शिक्षक [नियमित अथवा पंचायत (मौजूदा एल.बी.संवर्ग)] को प्रभार दिया जाए |
  • प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में शाला में पदस्थ वरिष्ठतम सहायक शिक्षक [नियमित अथवा पंचायत (मौजूदा एल.बी.संवर्ग)] को प्रभार दिया जाए ।
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश
10-11-2016
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प्रभार संबंधी सामान्य प्रशासन का आदेश-

  • राज्य के कई विभागों में रिक्त वरिष्ठ पदों का चालू प्रभार संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना किसी युक्तियुक्त प्रशासकीय कारण से बाईपास करते हुए कनिष्ठ अधिकारियों को सौपा दिया जाता है।
  • सामान्य प्रशास विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि जिन विभागों में इस तरह के कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदों के प्रभार में हैं, उन्हें प्रशासकीय विभाग / विभागाध्यक्ष द्वारा तत्काल भारमुक्त किया जाकर वरिष्ठ एवं योग्य अधिकारियों को ही प्रभार दिया जाए।
  • निर्देश है कि स्थानांतरण नीति के तहत विभागों में किए जाने वाले स्थानांतरणों के दौरान उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसके लिए संबंधित विभागीय सचिव जिम्मेदार होंगे।
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश
14-07-2014
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Courts Decision Regarding Promotion
Courts Decision Regarding Promotion

प्रभार संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश-

  • हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में (आहरण संवितरण के कार्य को छोड़कर) स्कूल में पदस्थ वरिष्ठतम नियमित व्याख्याता को प्राचार्य का प्रभार दिया जाए
  • नियमित व्याख्याता उपलब्ध न होने की दशा में ही वरिष्ठतम व्याख्याता (पंचायत) को प्रभार दिया जाए।
  • मौजूदा समय में पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया है तों नियमित या एल.बी.संवर्ग में जो वरिष्ठ है प्रभार उनको सौपने संबंधी आदेश हैं |
  • लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनाँक 24-12-2016 नीचे दिया गया है |
  • जिसमें नियमित या एल.बी.संवर्ग में जो वरिष्ठ है प्रभार उनको सौपने संबंधी आदेश है |
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश
24-12-2016
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प्रभार संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश-

  • एकीकृत विद्यालय परिसर जहां 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं|
  • ऐसे विद्यालय में प्राचार्य के पद रिक्तता की स्थिती में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद एवं समान वेतनमान होने के कारण नियमित व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) अथवा प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) में से वरिष्ठतम को संस्था का प्रभार दिया जाय।
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश
29-01-2020
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कार्यालय प्रमुख की अनुपस्थिति में
वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश

  • कुछ शालाओं में प्राचार्य के अवकाश पर होने अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में शाला में नियमित व्याख्याता की पदस्थगीय होने के बावजूद भी कनिष्ठ व्यक्तियों को शाला का प्रभार दे दिया जाता है।
  • उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्य के अवकाश पर होने अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में, कार्यालय/शाला का चालू प्रभार शाला में पदस्थ शासकीय नियमित वरिष्ठ व्याख्याता को दिया जावे।
  • इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक शालाओं में प्रधान पाठक के अवकाश पर होने अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में कार्यालय/शाला का चालू प्रभार शासकीय नियमित वरिष्ठ शिक्षक को दिया जावे।
  • प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठक के अवकाश पर होने अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में, कार्यालय/शाला का चालू प्रभार शाला में पदस्थ शासकीय नियमित सहायक शिक्षक को दिया जावे।
कार्यालय प्रमुख की अनुपस्थिति में
वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश
23-03-2016
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शाला के वरिष्ठ को ही प्रभार देने संबंधी
हाई कोर्ट का निर्णय

  1. वर्तमान रिट याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता, जो व्याख्याता के रूप में कार्यरत है और वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कूरा, ब्लॉक-नवागढ़, जिला बेमेतरा में पदस्थ है, दिनांक 18/09/2024 के आदेश पर सवाल उठा रहा है, जिसके तहत प्रतिवादी जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा ने दिनांक 16/07/2024 के पूर्व आदेश में संशोधन करके प्रतिवादी को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया है, जो वर्तमान याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है।
  2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 04/08/2011 और 16/05/2012 के परिपत्रों के अनुसार वरिष्ठ कर्मचारी के स्थान पर कनिष्ठ कर्मचारी को कार्यभार सौंपना स्वीकार्य नहीं है।
  3. राज्य की ओर से उपस्थित वकील तथा प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि प्रतिवादी को प्रभार सौंपने का आदेश याचिकाकर्ता द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए दुरुपयोग को नहीं दर्शाता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा की गई कई अनियमितताओं के कारण, प्रभार प्रतिवादी को सौंप दिया गया है, इसलिए दिनांक 18/09/2024 के आदेश को पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।
  4. कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया ।
  5. जिसके आधार पर यह कहा गया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी वर्तमान याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है। प्रतिवादी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कूरा, विकासखंड-नवागढ़, जिला बेमेतरा के प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपने के आदेश दिनांक 18/09/2024 में उस कारण का उल्लेख नहीं है जिसके लिए याचिकाकर्ता से प्रभारी प्राचार्य का प्रभार वापस लिया गया है। यह आदेश यह भी नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता खंड शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी कथित कदाचार में शामिल था।
  6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 04/08/2011 और 16/05/2012 पर विचार करते हुए, प्रतिवादी द्वारा पारित दिनांक 18/09/2024 का आक्षेपित आदेश, जिसमें प्रतिवादी (जो इस मामले में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है) को उक्त पद से हटाकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कूरा, ब्लॉक-नवागढ़, जिला बेमेतरा के प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया था, उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए दिशानिर्देशों के विपरीत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी/राज्य को यह स्वतंत्रता है कि यदि उचित सलाह दी जाए, तो वे उचित चरण पर उचित आदेश पारित कर सकते हैं।
  7. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।
शाला के वरिष्ठ को ही प्रभार देने संबंधी
हाई कोर्ट का निर्णय
17-03-2025
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