शालाओं के समायोजन हेतु निर्देश [Adjustment of Schools-2024]

Adjustment of Schools -शालाओं के युक्तियुक्तकृत होने से शालाओं की शासकीय चल-अचल संपत्ति, सामग्री एवं विभिन्न शासकीय अभिलेखों का उचित प्रक्रिया से हस्तांतरण किया जाना है तथा उनका विधिवत स्थायी रूप से एकीकृत संधारण निर्देश जारी किया गया है।

शालाओं के समायोजन हेतु निर्देश [Adjustment of Schools]

शालाओं का
समायोजन निर्देश
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चल-अचल संपत्ति सामग्री का सूचीकरण।

  • चल-अचल सामग्री यथा- शाला के स्वामित्व की भूमि/खेल मैदान/कृषि योग्य भूमि/शाला भवन आदि का सूचीकरण।
  • समस्त प्रकार की आलमारियाँ, टेबल, कुर्सी, बेंच, बक्से, लोहे की सामग्रियों आदि का सूचीकरण।
  • समस्त प्रकार की विद्यार्थी फर्नीचर, टाटपट्टी, स्काऊट गाईड, कीड़ा, रेडकॉस, प्रयोगशाला सामग्री, कागज, चाक डॅस्टर, आदि का सूचीकरण।
  • समस्त प्रकार की पुस्तकें/पत्रिका आदि का सूचीकरण।
  • समस्त प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण का सूचीकरण।

शासकीय अभिलेख पंजियों का सूचीकरण

  • दाखिल खारिज पंजी का संधारण हो।
  • जन्मतिथि पंजी(तसदीक पंजी) का संधारण हो।
  • मध्यान्ह भोजन पंजी का संधारण हो।
  • विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थिति पंजी का संधारण हो।
  • सभी प्रकार के बैंक खाता पासबुक में व्यय राशि का Printed व Updated हो |
  • केशबुक पंजी, लेजरबुक पंजी, बिल वाउचर पंजी, PPA पंजी, बैंक खाता पंजी Updated हो।
  • शिक्षक नियुक्ति/कार्यमुक्ति संबंधी पंजी व आदेश की नस्तियाँ का संधारण हो ।
  • शिक्षक द्वारा लिये गये अवकाश पंजी व नस्तियों का संधारण हो ।
  • अंकसूची, प्रगतिपत्र, परीक्षाफल पंजी एवं प्रमाण स्थानांतरण पत्र पंजी का संधारण हो।
  • राज्य छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, दिव्यांग छात्रवृत्ति, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति जैसे समस्त प्रकार के छात्रवृत्ति पंजी का संधारण हो।
  • शाला विकास समिति से संबंधित सभी बैठकों का विवरण सहित सभी पंजी का संधारण हो।
  • भण्डार पंजी में स्थायी(स्थानीय निधि पंजी) व अस्थायी(अपलेखन पंजी) सामानों का विवरण हो व खराब या नष्ट समान ख़ारिज हुआ हो |
  • शाला भवन/भूमि संबंधी नक्शा खसरा, बी-1 के कागजात हो।
  • आदेश पंजी व सूचना पंजी संधारण हो।
  • शासन/विभाग से प्राप्त आदेश, निर्देश संबंधी नस्ती का संधारण हो।
  • क्रीड़ा, स्काऊट गाईट, रेडकास, इको क्लब पंजी का संधारण हो।
  • पाठ्यपुस्तक, गणवेश व सायकल, वितरण पंजी का संधारण हो।।
  • प्रयोगशाला सामग्री / उपकरण पंजी का संधारण हो।
  • बालवाड़ी पंजी का संधारण हो।
  • मध्यान्ह भोजन चखना पंजी का संधारण हो।
  • मध्यान्ह भोजन आवक-जावक(कूपन व बोरे) पंजी का संधारण हो।
  • ग्राम सर्वे पंजी का संधारण हो।
  • स्वास्थ्य परीक्षण पंजी का संधारण हो।
  • भ्रमण पंजी का संधारण हो।
  • शाला विकास योजना पंजी (SDP) का संधारण हो।
  • बैठक एवं प्रशिक्षण पंजी का संधारण हो।
  • बैठक एवं प्रशिक्षण पंजी का संधारण हो।
  • पालक संपर्क पंजी का संधारण हो।
  • शाला निरीक्षण/अवलोकन पंजी का संधारण हो।
  • अन्य प्रकार की नस्तियों का संधारण हो।

चल-अचल सामग्री व अभिलेख का सौंपा जाना/हस्तांतरण

  • युक्तियुक्तिकृत शालाओं के प्रधान पाठक/प्राचार्य चल-अचल सामग्रियों एवं अभिलेखों की सूची वर्षवार 03-03 प्रतियों में तैयार करना।
  • सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर सामग्री व अभिलेख सौपने वाले प्रधान पाठक/प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे।
  • सामग्री व अभिलेखों की 02-सूची समायोजन करने वाली शाला के प्रधान पाठक / प्राचार्य को सौंपेगे तथा पावती प्राप्त करेंगे।
  • समायोजन शाला के प्रधान पाठक/प्राचार्य प्राप्त सूची की एक प्रति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का सौंपेगे।
  • विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय इसकी पावती देगें तथा पृथक से स्थायी पंजी संधारित करेंगे।

सामग्री व अभिलेखों का संधारण

  • युक्तियुक्तकृत शाला से प्राप्त सामग्रियों व अभिलेखों का संधारण समायोजन करने वाले शाला के प्रधान पाठक/प्राचार्य करेंगे।
  • प्रत्येक पंजी को व्यवस्थित व सुरक्षित रखने का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा।
  • दाखिला पंजी का एकीकरण किया जावे ताकि बार-बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता न हो।

लिपिकों, भृत्यों, रसोईया एवं सफाई कर्मचारी समायोजन

  • एक ही परिसर के विद्यालयों के समायोजन में अंशकालीन सफाई कर्मचारी, रसोईया एवं स्वसहायता समूह यथावत कार्य करेंगे।
  • लिपिक, भृत्य, रसोईया एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारी समायोजन वाली शाला में कार्य करते रहने निर्देश है।
  • युक्तियुक्तकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के अंशकालीन सफाई कर्मचारी समायोजन वाली शालाओं में कार्य करेंगे
  • युक्तियुक्तिकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के मध्यान्ह भोजन अंतर्गत कार्यरत रसोईया समायोजन वाली शालाओं कार्य करेंगे।
  • युक्तियुक्तकरण से यदि स्व सहायता समूह प्रभावित होते है, तब उनके संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निर्णय लेंगे।
शालाओं का समायोजन निर्देश Adjustment of Schools
शालाओं का समायोजन निर्देश Adjustment of Schools

समायोजन संबंधी अन्य निर्देश-

Adjustment of Schools, Adjustment of Schools

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