शालाओं का युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया [Rationalization of Schools-2024]

Rationalization of Schools

शालाओं का युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश

[Rationalization of Schools-2024]

युक्तियुक्तकरण
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शालाओं का युक्तियुक्तिकरण Rationalization of Schools
शालाओं का युक्तियुक्तिकरण Rationalization of Schools
  • युक्तियुक्तकरण से आशय है, शाला का स्थानातरण करना अथवा एक अनुपयुक्त शाला को उपयोगी स्थान पर ले जाना अथवा अनुपयुक्त शाला का बंद करना |
  • ग्रामीण क्षेत्र हेतु 10 से कम दर्ज संख्या वाली शालाओं का समायोजन निकट की शाला में होगा।
  • शहरी क्षेत्र हेतु 30 से कम दर्ज संख्या वाली शालाओं का समायोजन निकट की शाला में होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये-

  • प्राथमिक शाला का मापदण्ड बच्चों की पहुँच के 01 कि.मी. की परिधि में निर्धारित है |
  • पूर्व माध्यमिक शाला का मापदण्ड बच्चों की पहुँच के 03 कि.मी. की परिधि में निर्धारित है |
  • हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूल का मापदण्ड बच्चों की पहुँच के 05 से 07 कि.मी. की परिधि में निर्धारित है |

शहरी क्षेत्र के लिये-

  • प्राथमिक शाला का मापदण्ड बच्चों की पहुँच के 500 मीटर की परिधि में निर्धारित है |
  • पूर्व माध्यमिक शाला का मापदण्ड बच्चों की पहुँच के 01 कि.मी. की परिधि में निर्धारित है |
  • हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूल का मापदण्ड बच्चों की पहुँच के 02 कि.मी. की परिधि में निर्धारित है |

  • समायोजन के पश्चात् विद्यालय का संचालन अच्छी अधोसंरचना वाले भवन में किया जायेगा।
  • समस्त अभिलेखों एवं सामग्री का संधारण अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा किया जायेगा।
  • युक्तियुक्तकरण उपरांत समायोजित की गई शाला भवन का उपयोग आवश्यकतानुसार उसी परिसर में किया जायेगा।
  • यदि पृथक-पृथक परिसर हो तो यह विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग के आधिपत्य में ही रहेगा।
  • ऐसे भवनो का उपयोग शासन की अनुमति से आवश्यकता अनुसार विभाग के हित में किया जायेगा।
  • समस्त अभिलेख एवं सामग्री समायोजित शाला के संस्था प्रमुख द्वारा शाला में सुरक्षित एवं संधारित रखे जायेगें।
  • समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।
  • विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/ पीएम श्री विद्यालयों का समायोजन नहीं किया जायेगा।
  • युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से संबंधित शाला की शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को अवगत कराया जायेगा।
  • अभिलेख संधारण एवं सामग्रियों के संधारण के संबंध में संचालक, लोक शिक्षण द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेगे।

युक्तियुक्तकरण अधिक दर्ज संख्या वाले शालाओं के साथ

  • कम दर्ज संख्या कि स्तिथि में दो प्राथमिक शालाओं का समायोजन अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में किया जायेगा।
  • कम दर्ज संख्या कि स्तिथि में दो पूर्व माध्यमिक शालाओं का समायोजन अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में किया जायेगा।

युक्तियुक्तकरण ऐतिहासिक महत्व वाले शालाओं के साथ

  • ऐतिहासिक शाला से अभिप्रेत है. ऐसी शाला जो किसी महापुरूष के जीवन से संबंधित है
  • ऐतिहासिक शाला महापुरूष के जन्म स्थान रहा हो | उस शाला में पढ़े हो|
  • ऐतिहासिक शाला किसी महापुरूष के नाम से नामकरण किया गया हो ऐतिहासिक शाला मानी जायेगी|
  • ऐतिहासिक महत्व के विद्यालय का समायोजन नहीं होगा, बल्कि निकट के अन्य विद्यालय का समायोजन इस ऐतिहासिक महत्व वाले विद्यालय में किया जायेगा।
  • समस्त अभिलेखों एवं सामग्रियों का संधारण ऐतिहासिक महत्व वाले शाला के संस्था प्रमुख करेंगे।

युक्तियुक्तकरण पूर्व माध्यमिक शाला के साथ

  • एक ही परिसर में संचालित होने वाली प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला का समायोजन होगा, अर्थात् प्राथमिक शाला का युक्तियुक्तकरण पूर्व माध्यमिक शाला के साथ होगा।
  • समस्त अभिलेख एवं सामग्री पूर्व माध्यमिक शाला के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें।
  • समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।

युक्तियुक्तकरण हाईस्कूल के साथ

  • एक ही परिसर में संचालित होने वाली प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल शाला का समायोजन होगा, अर्थात् प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला का युक्तियुक्तकरण हाईस्कूल के साथ होगा।
  • समस्त अभिलेख एवं सामग्री हाईस्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें।
  • समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।
  • एक ही परिसर में संचालित होने वाली पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल शाला का समायोजन होगा, अर्थात् पूर्व माध्यमिक शाला का युक्तियुक्तकरण हाईस्कूल के साथ होगा।
  • समस्त अभिलेख एवं सामग्री हाईस्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें।
  • समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।

युक्तियुक्तकरण हायर सेकेण्डरी के साथ

  • एक ही परिसर में संचालित होने वाली प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल का समायोजन होगा, अर्थात् प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला का युक्तियुक्तकरण हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के साथ होगा।
  • समस्त अभिलेख एवं सामग्री हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें।
  • समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।
  • एक ही परिसर में संचालित होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल का समायोजन होगा, अर्थात् हाईस्कूल का युक्तियुक्तकरण हायर सेकेण्डरी स्कूल के साथ होगा।
  • समस्त अभिलेख एवं सामग्री हायर सेकेण्डरी स्कूल के संस्था प्रमुख सुरक्षित एवं संधारित रखेगें।
  • समायोजन पश्चात् शालाओं के अभिलेख एकीकृत होंगे।

शिक्षकों व शालाओं का युक्तियुक्तकरण समय सारणी

युक्तियुक्तकरण
समय सारणी
Open
युक्तियुक्तकरण
दिशा निर्देश
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Teacher School Rationalization
Teacher School Rationalization
कार्य का विवरणसमय सीमा
शालाओं का चिन्हांकन
(विकासखण्ड स्तर)
04 सितम्बर 2024 तक
जिला स्तरीय समिति
को प्रेषण
10 सितम्बर 2024 तक
अतिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण
(जिला स्तर)
20 से 25 सितम्बर 2024 तक
सहायक शिक्षकों का
पदस्थापना आदेश जारी करना
(जिला स्तर)
03 अक्टूबर 2024 तक
शिक्षकों का
पदस्थापना आदेश जारी करना
(JD स्तर)
07 अक्टूबर 2024 तक
व्याख्याताओं का
पदस्थापना आदेश जारी करना
(DPI स्तर)
11 अक्टूबर 2024 तक
कार्य का विवरणसमय सीमा
शालाओं का चिन्हांकन
(विकासखण्ड स्तर)
20 अगस्त 2024 तक
जिला स्तरीय समिति
को प्रेषण
30 अगस्त 2024 तक
संचालक, लोक शिक्षण
को प्रेषण
04 सितम्बर 2024 तक
राज्य शासन को प्रेषण09 सितम्बर 2024 तक
युक्तियुक्तकृत शालाओं को
आदेश जारी करना
16 सितम्बर 2024 तक

समायोजन संबंधी अन्य निर्देश-

edudepart.com

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5 thoughts on “शालाओं का युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया [Rationalization of Schools-2024]”

  1. सर जी नमस्ते
    आप कम समय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं जो हमे बहुत सारे समस्याओं को हल करने में सुविधा होती हैं

  2. बहुत सुंदर सर जी,ऐसे ही जानकारी प्रदान करते रहे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका🙏🙏

  3. सहायक शिक्षकों को अतिशेष निकलने बाद विकास खंड स्तर पर समिति द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप समझाये की कैसे होगा काउंसिलिंग ,किन किन प्राथमिकताओं के आधार पर पदस्थापित किया जावेगा ? क्या संकुल स्तर पर ही एकल शिक्षकीय स्कूल में संकुल के अतिशेष शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी पदस्थापना आदेश जारी करते समय या समिति विकास खंड स्तर पर किसी को भी काउंसिलिंग कर पदस्थापना कर देगी। जिले में अतिशेष शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति के पश्चात शेष अतिशेष शिक्षकों को जिले से क्या बाहर भी पदस्थापना आदेश जारी कर सकती है विभाग बाद में या नहीं ?

  4. एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और माध्यमिक शाला का यदि समायोजन होगा तो प्राथमिक के प्रधान पाठक का क्या होगा?? वही पे रहेंगे या अतिशेष होंगे??

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