Teacher bhartee Rules[नयी शिक्षक भर्ती नियम-2019]

Teacher bhartee Rules : छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, दिनांक 09.03.2019 को शिक्षक भर्ती व पदोन्नती नियम-2019 राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिसके अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ई व टी-संवर्ग की राज्य, संभाग तथा जिला स्तर पर विषयवार रिक्त पदों की भर्ती की जायेगी ।

[Teacher bhartee Rules]

Teacher bhartee Rules
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  • पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में पुर्ण संविलियन पश्चात अब समस्त नियुक्तियाँ शिक्षा विभाग में होगी।
  • यह नियुक्तियां ई-संवर्ग व टी-संवर्ग में की जायेगी। जिसमें ई अर्थात शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूल व टी संवर्ग अर्थात आदिम जाति कल्याण विकास विभाग(ट्रायबल) द्वारा संचालित स्कूल।
  • 05 मार्च 2019 से ट्राइबल स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है। जिसका आदेश नीचे दिया गया है । अतः ई व टी-संवर्ग के अंतर्गत शिक्षकों की समस्त नियुक्तियाँ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।
  • चुँकि समस्त नियुक्तियां स्कूल शिक्षक विभाग में की जायेगी । अतः ये पद ना तो शिक्षाकर्मी के होंगे और ना ही शिक्षक(एल.बी.संवर्ग) के, ये पुर्ण रुप से नियमित शिक्षक के पद होंगे।
  • समस्त विभागीय नियुक्ति व्यापमं के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर होगी।
  • समस्त पदों पर नियुक्तियाँ शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2019 के तहत की जायेगी।
शिक्षक भर्ती विभागीय नियम-2019Open
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शिक्षक भर्ती कब से:-

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, दिनांक 09.03.2019 को शिक्षक भर्ती व पदोन्नती नियम-2019 राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिसके अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ई व टी-संवर्ग की राज्य, संभाग तथा जिला स्तर पर विषयवार रिक्त पदों की भर्ती की जायेगी । रिक्त पदों के लिये शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किये गये हैं ।

शिक्षक भर्ती के लिये पात्रता :-

  • शासन के द्वारा निर्धारित उम्र अनुसार आवेदन की पात्रता।
  • शासन के द्वारा विभिन्न वर्गों को दी गयी आरक्षण अनुसार आवेदन व नियुक्ति की पात्रता।
  • सेवा काल में भर्ती के लिये 2 वर्ष की परविक्षा अवधि होगी।
  • समस्त विभागीय नियुक्ति व्यापमं के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर होगी।
  • अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा – फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यापम द्वारा परीक्षा-फल जारी होने की तिथि के पश्चात् प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
  • यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मण्डल / उपक्रम में कार्यरत हो तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • विस्तृत नियम के लिये शिक्षक भर्ती व नियम-2019 देखें साथ ही भर्ती के समय भी इस संबंध में विज्ञापन जारी किया जायेगा तो उसका अवलोकन करें।
शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2019Open
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शिक्षक भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

तीनों वर्गों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है जिसमें –

सहायक शिक्षक-

  1. न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) उत्तीर्ण हों। (5% की अतिरिक्त छूट नियमानुसार लागू)
  2. प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा
  3. द्विवर्षीय डिप्लोमा न होने पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बी.एड अर्हता होने पर भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में पात्र होंगे परन्तु यह कि उसे नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षाशास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम(ब्रीज कोर्स) पूरा करना होगा।
  4. साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण ।
  5. सहायक शिक्षक के पद हेतु कक्षा पहली से पांचवी तक अध्यापन हेतु TET उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

शिक्षक-

  1. न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक
  2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा शास्त्र (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक
  3. या चार वर्षीय BA B.Ed. या Bsc B. Ed.
  4. साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण ।
    1. शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
    2. कृषि व वाणिज्य विषय हेतु B.Ed. / D.Ed. एवं TET की अर्हता आवश्यक नहीं होगी।
    3. शिक्षक के पद हेतु कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु TET उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) :-

  • उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हों ।
  • D. ED. /B. ED. व TET की अनिवार्यता नहीं ।

व्याख्याता:-

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर / समकक्ष हो ।
  • राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा शास्त्र (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक ।
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शिक्षक भर्ती में वेतनमान :-

  • सहायक शिक्षक वेतन लेवल-6 (अराजपत्रित)
    • Pay Band-25500-81100(2400)
  • शिक्षक वेतन लेवल-8(अराजपत्रित)
    • Pay Band-35400-112400(4200)
  • व्याख्याता वेतन लेवल-9 (राजपत्रित)
    • Pay Band-38100-120400(4300)

पर शिक्षक भर्ती के समय वेतन निर्धारण के लिये एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत शिक्षा विभाग में नवीन नियुक्त शिक्षकों को प्रथम 3 वर्ष 70%, 80% व 90% मूल वेतन का देय होगा। जिसके बारे में हम आगे आने वाले पोस्ट में जानेंगे।

शिक्षक भर्ती के पदों हेतु आरक्षण :-

  • सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे।
  • दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम / नियम / जारी आदेश / निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार, पदों का आरक्षण 7 प्रतिशत रहेगा।

शिक्षक भर्ती के लिये चयन सूची:-

  • नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगी।
  • प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 9 माह की होगी।
  • व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी।
  • चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसका चयन किया जायेगा।

शिक्षक भर्ती के लिये परिवीक्षा अवधि:-

  • सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। 3 वर्ष की परविक्षा अवधि के बारे में जानने के लिये ये आर्टिकल पढ़े…..👉
  • यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियोक्ता द्वारा परिवीक्षा अवधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
  • समय समय पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम के अनुसार की जायेगी।

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