शासकीय सेवकों की बिना बताये अनुपस्थिति के संबंध में आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी किये गये है। उक्त निर्देशों के अनुसार मूलभूत नियम-18 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 के प्रावधानों के तहत् अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि

शिक्षक संबंधी आदेश
शिक्षक संबंधी आदेश

बिना बताये अनुपस्थिति के संबंध में आदेश व प्रमुख बातें

1/ ऐसे शासकीय सेवक, जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि, ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते हैं।

2 / उक्त निर्देशों के अनुसार पुनः यह निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि जो शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं. उनकी ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम, 1976 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा व्यवधान माना जावे ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे। साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत ” दीर्घशास्ति के लिए विभागीय जांच संस्थित की जावे एवं विभागीय जांच का निराकरण अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जावें। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे।

3 / अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी उपरोक्त कार्यवाही 30 दिवस से कम अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने वाले अन्य कर्मचारियों के मामलों में भी की जानी चाहिए।

4 / एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते एवं अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस आशय का सूचना-पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताएं कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाए ? सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की गई शासकीय सेवा का हरण माना जाएगा।

तत्संबंधी आदेश की छाया प्रति आप नीचे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।

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