shikshak bhartee pareeksha : शिक्षक भर्ती परीक्षा
- संविलियन पश्चात शिक्षा विभाग में मार्च 2019 को निकली सीधी भर्ती का विज्ञापन ।
- शिक्षक भर्ती में पात्रता के निर्धारण के चलते लगा था हाईकोर्ट से स्टे।
- अब स्टे हटने के बाद नई नियुक्ति के लिये शासन द्वारा दिया जा रहा 6 माह का अतिरिक्त समय।
- व्यापम की 2019 परीक्षा से हो रही है शिक्षक भर्ती।
पोस्ट विवरण
शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैधता में 6 माह की बढ़ोत्तरी [shikshak bhartee pareeksha]
![shikshak bhartee pareeksha [शिक्षक भर्ती परीक्षा वैधता में 6 माह की बढ़ोत्तरी] shikshak bhartee pareeksha](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2023/12/photo-output-6-1024x575.jpg)
वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाये जाने के आदेश प्रभावशील होने के कारण उक्त आदेश जारी किये जाने में लगभग 6 माह का अतिरिक्त समय संभावित है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची के वैधता में पुनः 6 माह की वृद्धि करने का आदेश जारी किया गया है।
दिनांक 09.03.2019 को लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक संवर्ग के 14580 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उन विज्ञापन में यह उल्लेख है कि व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी।
शिक्षक भर्ती विज्ञापन 09-03-2019 | Open |
परन्तु कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वर्तमान में भर्ती की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची की वैधता में आदेश दिनांक 01.09.2020 के द्वारा एक वर्ष की वृद्धि की गई थी।
वैधता में वृद्धि संबंधी आदेश दिनाँक 06-12-2021 | Open |
भर्ती पर क्यों लगी थी रोक
याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के समय यह कहकर अपात्र कर दिया गया की उन्होंने CTET की परीक्षा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी विज्ञापन के बाद उत्तीर्ण की है। विभाग के इस निर्णय पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि जिस प्रकार CGTET वालों को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्य कर लिया गया उसी प्रकार उसे भी इसके लिए मान्य किया जाये। उसी प्रकार उसका भी सिलेक्शन किया जाए जिस प्रकार CGTET वालों का किया गया था।
भर्ती पर लगी रोक हटी अब हो सकेगी नियुक्ति
![shikshak bhartee pareeksha [शिक्षक भर्ती परीक्षा वैधता में 6 माह की बढ़ोत्तरी] shikshak bhartee pareeksha](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2023/12/image-52.png)
राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती से रोक हटी, याचिका खारिज
बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों (ई-श्रेणी) की नियुक्ति से रोक हटा दी है। इससे अब इस श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू की जा सकेगी। मामले में शासन का जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने न सिर्फ भर्ती पर रोक हटाई बल्कि निराधार पाते हुए याचिका को भी खारिज कर दिया।
भर्ती प्रक्रिया में शामिल याचिकाकर्ता (एक संभावित उम्मीदवार) ने याचिका प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार समस्त अर्हताएं प्राप्त करने की तिथि 20 नवम्बर 2019 थी, और उक्त तिथि के उपरांत भी कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। याचिकाकर्ता के उक्त तथ्यों पर कोर्ट ने आदेश 9 सितंबर 2021 के द्वारा संपूर्ण राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था।
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![shikshak bhartee pareeksha [शिक्षक भर्ती परीक्षा वैधता में 6 माह की बढ़ोत्तरी] Chandra Prakash Nayak](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2023/07/chandraprakash-patel.jpg)
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .