House Rent Allowance : गृह भाड़ा भत्ता क्यों मिलता है ? क्या हैं नियम ?

House Rent Allowance : गृह भाड़ा भत्ता (HRA) एक भत्ता है जो आमतौर पर कर्मचारियों को उनके वेतन के हिस्से के रूप में दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को आवास की लागत में सहायता करना है। HRA मिलते समय निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दिया जाता है:

  1. आवास का खर्च: शहरों में रहने की लागत बढ़ती जा रही है। HRA कर्मचारियों को उनके निवास स्थान के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  2. कर लाभ: HRA पर कुछ कर छूट भी मिलती है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलती है।
  3. स्थानांतरण और स्थान: जब कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, तो HRA उनके नए निवास के लिए आवासीय खर्चों को संभालने में मदद करता है।

इसलिए, HRA कर्मचारियों के लिए आवास की लागत को संभालने में एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है।

गृह भाड़ा भत्ता क्यों मिलता है ? क्या हैं नियम ?

गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance) पुनरीक्षण के नियम को पुनरीक्षित करने के लिए सातवें वेतन के सिफारिश में नियम है कि यदि …

  • महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हो जाये तो X(एक्स), Y (वाय) और Z ( जेड) श्रेणी के नगरों के लिए गृह भाड़ा भत्ता की दरें पुनरीक्षित करके क्रमशः 27 प्रतिशत ,18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत किया जायेगा |
  • वर्तमान में HRA मूल वेतन का 7 प्रतिशत दिया जा रहा है|

क्या हैं नियम ?

  • वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 52/38/2010/ वित्त/नियम/चार, दिनांक 22/02/2010 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है।
  • राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि अन्य क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत स्थानों के लिए गृह भाड़ा भत्ता की वर्तमान दर मूल वेतन का 4 प्रतिशत में वृद्धि करते हुए मूल वेतन का 6 प्रतिशत किया जाने का नियम।
  • गृह भाड़ा भत्ते की संशोधित दरें दिनांक 01/08/2011 ( अर्थात् माह- अगस्त 2011 का वेतन जो सितम्बर 2011 में देय है) से प्रभावशील होंगी।
  • गृह भाड़ा भत्ता संबंधी अन्य शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।
  • यह सुनिश्चित किया जाये कि इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत हो ।
  • वर्तमान में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता उनके 7वें वेतनमान के अंतिम मूल वेतन पर निर्धारित दर के अनुसार निश्चित कर एक स्थायी दर पर दिया जा रहा है।

House Rent Allowance Order

गृह भाड़ा भत्ता आदेश 01/08/2011Open
House Rent Allowance

गृह भाड़ा भत्ता परिगणना संबंधी आदेश –

वर्तमान में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता उनके 7वें वेतनमान के अंतिम मूल वेतन पर निर्धारित दर के अनुसार निश्चित कर एक स्थायी दर पर दिया जा रहा है।

गृह भाड़ा भत्ता आदेश रायपुर संभागDownload
गृह भाड़ा भत्ता आदेश बिलासपुर संभागDownload
गृह भाड़ा भत्ता आदेश बस्तर संभागDownload
गृह भाड़ा भत्ता आदेश सरगुजा संभागDownload
गृह भाड़ा भत्ता आदेश दुर्ग संभागDownload

गृह भाड़ा भत्ता वृद्धि चार्ट –

शिक्षक विवरणHRA परिगणना चार्ट
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एल.बी.संवर्ग का गृह भाड़ा भत्ता निर्धारण (latest HRA के साथ) :-

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सहायक शिक्षक एल.बी.संवर्ग वेतनमान चार्ट Open
संविलियन वेतनमान निर्धारण

गृह भाड़ा {House Rent Allowance} का निर्धारण :-

  • HRA का निर्धारण 7th Pay के मूल पर किया जाता है ।
  • मौजुदा HRA दर 7% है ।
  • रायपुर व दुर्ग शहर के लिये HRA 10% देय है ।
गृह-भाड़ा-भत्ता House Rent Allowance
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