Cluster Coordinator Appointment Rules : जानें संकुल समन्वयक नियुक्ति नियमावली को

Cluster Coordinator Appointment Rules : 1998 में जब संकुल व्यवस्था लागू की गई तो प्रत्येक संकुल समन्वयक के पद विरुद्ध राज्य शासन की ओर से 1 पद स्वीकृत करके उन शालाओं में शिक्षकों का पदांकन किया गया था । संकुल समन्वयकों की नियुक्ति मूल रुप से संकुल अंतर्गत शालाओं में अकादमिक सहयोग हेतु की गई है |

संकुल व्यवस्था के तहत प्रत्येक संकुल में इसके अंतर्गत आने वाले स्वीकृत संकुल शाला हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य पदेन संकुल प्रभारी होते हैं |

संकुल समन्वयक नियुक्ति नियमावली |

[Cluster Coordinator Appointment Rules]

संकुल समन्वयक नियुक्ति नियमावली | Cluster Coordinator Appointment Rules
संकुल समन्वयक नियुक्ति नियमावली | Cluster Coordinator Appointment Rules
संकुल समन्वयक
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संकुल समन्वयक हेतु
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संकुल समन्वयक / संकुल प्रभारी चयन हेतु निर्देश-

  1. प्रत्येक संकुल के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावित संकुल शाला हाई स्कूल / हाई सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य पदेन संकुल प्रभारी होते हैं।
  2. संकुल समन्वयक को नामांकित करने के लिए जिला स्तर पर तीन सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक (समग्र शिक्षा) एवं संबंधित संकुल प्रभारी (संबंधित प्राचार्य) होते हैं।
  3. समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक (समग्र शिक्षा )के अनुमोदन पश्चात संकुल समन्वयक को नामांकित किया जाता है।
  4. पुर्नगठित संकुलों के लिए संकुल समन्वयक हेतु अधिकतम उच्च वर्ग शिक्षक /प्रधानपाठक को ही नामांकित करने का नियम है।
  5. संकुल समन्वयक को मूलभूत तकनीकी (कम्प्यूटर एवं एंड्राईड मोबाईल) की जानकारी का होना आवश्यक है।
  6. एकल / द्विशिक्षकीय शालाओं से संकुल समन्वयक का नाम नामांकित नहीं किया जाना है ।
  7. संकुल समन्वयक की स्वीकृति संकुल के अंतर्गत शालाओं में ही पदस्थ शिक्षक का होना आवश्यक है।
  8. बिन्दु क्रमांक 4, 5, 6 एवं 7 में दी गयी शर्त पूर्ण होने की स्थिति में पूर्व में स्थापित संकुल केन्द्रों के समन्वयक, कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक (समग्र शिक्षा) के अनुमोदन से यथावत कार्य करते रहेंगे|
  9. किन्तु उनका कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनके स्थान पर प्रक्रिया के तहत समिति द्वारा प्रस्तावित सूची से बिन्दु क्रमांक 2, 4, 5, 6 एवं 7 के अनुसार नवीन संकुल समन्वयक का नाम नामांकन किया जाता है ।
  10. नामांकन पश्चात पुनः समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक (समग्र शिक्षा )के अनुमोदन पश्चात संकुल समन्वयक को नामांकित किया जाता है।

संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक के कार्य

राज्य परियोजना कार्यालय के आदेशानुसार-

  • संकुल समन्वयक को अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य कराने का निर्देश हैं।
  • इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित कराने का निर्देश हैं।
  • संकुल समन्वयक उच्च कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का अपने संकुल के शालाओं में पालन कराने का निर्देश हैं।
  • शाला संकुल में शैक्षिक कैलेण्डर का निर्धारण कर समयबद्ध परिपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश हैं।
  • संकुल समन्वयक को बच्चों में लर्निंग आउटकम की नियमित रूप से ट्रेकिंग एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन एवं सहयोग कराने का निर्देश हैं।
  • संकुल समन्वयक द्वारा सामुदायिक सहयोग से शालाओं में संसाधन लाने हेतु आवश्यक प्रयास करने संबंधी निर्देश हैं।
  • संकुल समन्वयक द्वारा शाला के विभिन्न योजनाओं जैसे – शालाकोष / UDISE / UDISE Plus प्रणाली में आंकड़ों का निर्धारित समय पर Update करवाने का निर्देश हैं।
  • संकुल प्रभारी शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता का अध्ययन कर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बद्ध डाईट से समन्वय कर प्रशिक्षण के आयोजन में आवश्यक सहयोग कराने का निर्देश हैं।
  • संकुल प्रभारी शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों का समय-समय पर क्षमता विकास कर उनके माध्यम से शाला प्रबंधन में आवश्यक सहयोग लेने संबंधी निर्देश हैं।
  • संकुल समन्वयक अप्रवेशी एवं शाला त्यागी विद्यार्थियों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने हेतु आवश्यक प्रयास करने संबंधी निर्देश हैं।
  • संकुल प्रभारी / संकुल समन्वयक विद्यार्थी हितग्राही मूलक शासकीय योजनाओं का समय पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कराने का निर्देश हैं।
  • शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की समय पर नियमित उपस्थिति के संबंध में संकुल समन्वयक, संकुल प्रभारी को प्रतिवेदित प्रस्तुत कराने का निर्देश हैं।
  • मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत मेनु अनुसार भोजन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का निर्देश हैं।
  • उच्च कार्यालयों द्वारा दिए गए आवश्यक शैक्षणिक एवं अकादमिक निर्देशों के परिपालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान कराने का निर्देश हैं।
  • नवीन संकुल का बचत खाता “संकुल केन्द्र (केन्द्र का नाम ) ” के नाम से प्रारंभ कर संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होंगे एवं उक्त खाता का कैश बुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर, बैक पास बुक, बैक स्टेटमेंट, स्थापना पंजी, स्टॉक रजिस्टर, अस्थायी अग्रिम पंजी एवं अन्य पंजियों का पृथक से संधारण कराने का निर्देश हैं।
  • संकुल समन्वयक शाला अवलोकन प्रतिवेदन संबंधित शाला के संस्था प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर से संकुल प्रभारी को प्रस्तुत कराने का निर्देश हैं।
  • संकुल अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पूरे संकुल के शालाओं के द्वारा किया जावेगा ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश हैं।
  • संकुल अंतर्गत संस्था में किसी दिवस शिक्षक की कमी होने पर संकुल के अंतर्गत अन्य संस्था से तात्कालिक / वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संबंधित संकुल के संकुल प्रभारी अधिकृत किया गया है |
  • पूर्व में कार्यरत संकुल प्रभारी समस्त वित्तीय एवं आकदमिक दस्तावेज / प्रभार, नवीन संकुल प्रभारी (प्राचार्य) सौंपकर जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे |
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