Chhatra Surksha Beema Yojna 2005 : कैसे करें छात्र सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम ?

Chhatra Surksha Beema Yojna 2005 : इस पोस्ट में हम जानेंगे :-

  • छात्रों के असामयिक मृत्यु पर दावा राशि के भुगतान के बार में।
  • कब से शुरु हुई है छात्र सुरक्षा बीमा योजना ।
  • कितनी राशि देय होती है।
  • क्या है क्लेम करने का प्रोसेस जाने पुरी जानकारी।

Chhatra Surksha Beema Yojna 2005

छात्र सुरक्षा बीमा योजना :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2005 में छात्र सुरक्षा बीमा योजना की शुरूआत की गयी थी । छात्र सुरक्षा बीमा योजना नियम 2005 के अंतर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त नियमित छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु अथवा अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान किया जाता है। देखें राजपत्र में प्रकाशित छात्र सुरक्षा बीमा योजना ।

छात्र सुरक्षा बीमा योजना
राजपत्र
दिनाँक 30-08-2017
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छात्र सुरक्षा बीमा योजना
संशोधित राजपत्र
दिनाँक 03-10-2018
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छात्र सुरक्षा बीमा योजना
दिनाँक 18-09-2017
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छात्र सुरक्षा बीमा योजना
दिनाँक 30-08-2017
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छात्र सुरक्षा बीमा योजना से आशय:-

दुर्घटना का आशय दुर्घटना में आजय ऐसी घटना से है जो अप्रत्याशित रूप से घटित हुई हो जानबूझकर कारित न की गई हो तथा जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनान्त व्यक्ति की मृत्यु हुई हो अथवा वह घायल हुआ हो।

छात्र सुरक्षा बीमा योजना क्लेम प्रक्रिया :-

विद्यार्थी की दुर्घटना में मौत या घायल होने की स्थिति में परिजन को संबंधित स्कूल प्रबंधन को सूचना देनी होती है। दाखिला प्रमाण पत्र, मृत्यु हो जाने की स्थिति पर मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना में अपंगता हो जाने पर सीएमएचओ द्वारा जारी नि:शक्त प्रमाण पत्र और पुलिस रिपोर्ट की कापी के साथ आवेदन जमा करना होता है।

छात्र सुरक्षा बीमा योजना दावा राशी :-

इस योजना के तहत पहले केवल दस हजार रूपए मिलती थी । जिसे अप्रैल 2017 में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है । दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह अपंगता होने पर एक लाख रुपए मिलते हैं। 50 प्रतिशत अपंगता पर 50 हजार व मेडिकल क्लेम पर 25 हजार रुपए दिए जाते हैं।

क्र.दावे का प्रकार दावे की अधिकतम राशि
01.किसी पारिस्थिति में छात्र/छात्रा के दावे की अधिकतम राशि1,00,000 /-
02.दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर 1,00,000 /-
03.दुर्घटना जनित 100% स्थाई पूर्ण अपंगता पर 1,00,000 /-
04.दुर्घटना जनित किन्ही दो अंगों, दोनों आँखों या एक अंग और एक आँख की छति पर 1,00,000 /-
05.दुर्घटना जनित एक अंग और एक आँख की पूर्ण छति पर 50,000 /-
06.उपर्युक्त के अलावा अन्य दुर्घटनाजनित कारणों से स्थाई पूर्ण अपंगता पर 1,00,000 /-
07.दुर्घटनाओंपरांत चिकित्सकीय/अस्पतालीय व्यय प्रतिपूर्ति 25,000 /-
Chhata Surksha Beema Yojna 2005
छात्र-सुरक्षा-बीमा Chhatra Surksha Beema Yojna 2005
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