तकनीकी त्यागपत्र [Technical Resignation]

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Technical Resignation : तकनीकी त्यागपत्र

तकनीकी त्यागपत्र [Technical Resignation ]

Technical Resignation
Technical Resignation

त्याग-पत्र को तकनीकी औपचारिकता माना जाता है जब किसी सरकारी सेवक ने उसी अथवा किसी अन्य विभाग में किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया हो और चयन होने पर, प्रशासनिक कारणों से पिछले पद से त्याग-पत्र देना अपेक्षित हो तो इस प्रकार के त्याग-पत्र को “तकनीकी त्याग-पत्र” (Technical Resignation) माना जायेगा।

तकनीकी त्यागपत्र संबंधी भारत शासन कार्मीक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 17-08-2016👇

तकनीकी त्यागपत्र संबंधी छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय नया रायपुर का आदेश दिनांक 03-08-2018👇

तकनीकी त्यागपत्र के लिये आवेदन कैसे और कहाँ करना है

सहायक शिक्षक – जिला शिक्षा अधिकारी को
शिक्षक -संयुक्त संचालक को
व्याख्याता – संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय

तकनीकी त्यागपत्र से लाभ के लिये शर्ते

  1. त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासकीय सेवक द्वारा उल्लेखित पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि कर्मचारी शासकीय सेवा में रहा होता तो उसका आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया है ।
  2. शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति के तत्काल बाद ऐसे आवेदन की लिखित जानकारी दी गई हो।
  3. शासकीय सेवक द्वारा त्यागपत्र में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि वह किसी अन्य ऐसे शासकीय सेवा में पदग्रहण करने हेतु त्यागपत्र दे रहा है, जिस पद के लिए शासकीय सेवा में नियुक्त होने के पूर्व ही आवेदन दिया गया था।

तकनीकी त्यागपत्र से अन्य विभाग में अवकाश का स्थानांतरण

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 के नियम 8 (2) में यह प्रावधान है कि “जहां शासकीय सेवक अपने पैतृक कार्यालय अथवा विभाग के बाहर राज्य शासन के अधीन किसी अन्य पद के लिये आवेदन करता है और यदि ऐसा आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाता है तथा आवेदक को नया पद ग्रहण करने के पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देना अपेक्षित होता है तो ऐसे त्यागपत्र के कारण उसके खाते में जमा अवकाश शेष नई सेवा के हिसाब में जोड़ लिया जाएगा।”

तकनीकी त्यागपत्र से अन्य विभाग में वेतन निर्धारण

  1. त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र(Technical Resignation) माने जाने पर शासकीय सेवक को यदि पूर्व सेवाओं का लाभ अन्यथा नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जावेगा, ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22-सी का उपयोग कर किया जायेगा।
  2. उपर्युक्त मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टतः बताई जानी चाहिए कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्य ग्रहण करने के लिए उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा। इन आदेशों का विवरण उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में नोट किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से स्वीकृति आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है।
  3. ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवा नये पद / सेवा / संवर्ग में वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि की गणना हेतु भी मूल नियम 26 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

तकनीकी त्यागपत्र में वरिष्ठता का निर्धारण

तकनीकी त्याग-पत्र(Technical Resignation) देने पर सरकारी सेवक द्वारा धारित पद में वरिष्ठता को मूल आधार पर सुरक्षित बनाए रखा जाएगा। तथापि, सरकारी सेवक के अपनी मूल पद में पुनः कार्यभार ग्रहण करने के निर्णय लेने की स्थिति में अपना तकनीकी त्याग पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण किए गए अन्य विभाग में व्यतीत की गई अवधि की गणना उच्च पद में पदोन्नति के लिए न्यूनतम मानक सेवा के लिए नहीं की जाएगी।

तकनीकी त्यागपत्र से सेवा पुस्तिका का स्थानांतरण

किसी सरकारी सेवक की सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तारीख से सेवा पुस्तिका का रख-रखाव किया जाता है और इसको उस कार्यालय प्रमुख द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिससे कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित होने पर सेवा पुस्तिका भी स्थानांतरित किया जा सके।

तकनीकी त्यागपत्र में पेंशन की पात्रता

ऐसा शासकीय सेवक जिसकी शासकीय सेवा में मूल नियुक्ति दिनांक 01-04-2004 के पूर्व किसी पेंशन योग्य पद पर हुई थी, उसके द्वारा यदि उसी विभाग या छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग के पेंशन योग्य पद हेतु उचित माध्यम से किये गये आवेदन के फलस्वरूप, उक्त पद पर नियुक्ति होने पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान पद से तकनीकी त्यागपत्र दिया गया हो, पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम के तहत पेंशन हेतु गिनी जावेगी।

तकनीकी त्यागपत्र से नवीन अंशदायी पेंशन योजना का लाभ

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के तकनीकी त्यागपत्र के प्रकरणों में उनके पर्सनल रिटायरमेंट एकांउट (PRAN) में जमा राशि PRAN के साथ नये कार्यालय में अंतरित कर दिया जाएगा।

तकनीकी त्यागपत्र में सेवा पुस्तिका का स्थानांतरण

पूर्व कार्यालय द्वारा संधारित शासकीय सेवक की अद्यतन सेवा पुस्तिका कार्यमुक्ति संबंधी टीप सहित नवीन कार्यालय को अंतरित किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों के अधीन पूर्व सेवा जोड़ने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा।

तकनीकी त्यागपत्र से चरित्रता का सत्यापन

केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय में मूल रूप से नियोजित किए गए किसी व्यक्ति के मामले में यदि उसे पूर्व कार्यालय से कार्यमुक्त करने की तारीख और नई नियुक्ति की तारीख के बीच अंतराल की अवधि एक वर्ष से कम होती है, तब यह पर्याप्त होगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति करने के पूर्व उस कार्यालय में पत्र भेजकर स्वयं को संतुष्ट न कर लें।

तकनीकी त्यागपत्र से चिकित्सा जांच की आवश्यकता

जिन मामलों में किसी व्यक्ति की उसकी पूर्व नियुक्ति के संबंध में किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी हो तथा नए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा जांच का मानक समान हो, तो उसे नए सिरे से चिकित्सा जांच करवाने की आवश्यकता नहीं होती है।

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