शिक्षा सत्र 2022-23 में निरीक्षण के क्या हैं निर्देश ?
शिक्षा सत्र 2022-23 शुरू होते ही JD, DEO ,BEO, प्राचार्य डाईट, संकुल प्रभारी एवं समन्वयक करेंगे निरीक्षण
निरीक्षण के क्या हैं निर्देश आईये जानें –
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नये शिक्षा सत्र 2022-23 में शालाओं के निरीक्षण व मानिटरिंग करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सभी JD, DEO ,BEO, प्राचार्य डाईट, संकुल प्रभारी एवं समन्वयक को निर्देशित किया है । नये शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शिक्षकों और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संलग्न परिशिष्ट -1 अनुसार आगामी एक माह ( 16 जून से 15 जुलाई 2022 ) तक शैक्षणिक संस्थाओं के आकस्मिक निरीक्षण एवं मानिटरिंग करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर परिशिष्ट -2 अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

निम्न बिंदुओं के अनुसार करेंगे निरीक्षण –
परिशिष्ट – 1
- सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा 15 जून से 15 जुलाई तक निरंतर एक माह आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों , कर्मचारियों और विध्यार्थियों की शत – प्रतिशत उपस्थिति का परीक्षण कर अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
- निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे स्वामी आत्मनन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम शाला , निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण , निःशुल्क गणवेश वितरण , निःशुल्क सायकल वितरण ( 2020-21 ) , मध्यान्ह भोजन , आरटीई के तहत प्रवेश छात्रवृति , महतारी दुलार योजना , उपयुक्त शाला भवन की स्थिति , शौचालय , बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन आदि के क्रियान्वयन का परीक्षण करेंगे ।
- सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओ जैसे –
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण ।
- निःशुल्क गणवेश वितरण ।
- निःशुल्क सायकल वितरण ।
- मध्यान्ह भोजन का संचालन ।
- आरटीई के तहत प्रवेश ।
- छात्रवृति वितरण ।
- महतारी दुलार योजना ।
- बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन ।
- माटी पूजन महाअभियान के अंतर्गत शाला परिसर में साग – भाजी के उत्पादन ।
- आदर्श टाइलेट ।
- गोठानों व महिला स्व सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन हेतु सामाग्री की आपूर्ति हेतु शालाओं के लिंकजे आदि योजनाओं का अवश्य निरीक्षण / मूल्यांकन करेंगे ।
- सभी संभागीय संयुक्त संचालकोअधीनस्थ उप संचालकों / सहायक संचालकों द्वारा कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिलों में न्यूनतमाओं 10-10 शालाओ ( हा.से. हाई / मिडिल / प्रायमरी ) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे ।
- सभी जिला शिक्षा अधिकारियों / अधीनस्थ सहायक संचालकों / जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा )/प्राचार्य (डाईट ) द्वारा न्यूनतम 10-10 शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे ।
- सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों / विकासखंड स्रोत समन्वयकों / सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यक्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम 10-10 शालाओ ( मिडिल / प्रायमरी ) का आकस्मिक निरीक्षण किया जावे ।
- सभी प्राचार्य ( हा.से . ) / संकुल समन्वयकों द्वारा अपने – अपने संकुलों में न्यूनतम 5-5 शालाओ ( मिडिल / प्रायमरी ) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे ।
- सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के दौरान पायी जानी वाली समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों ( संचालक लोक शिक्षण संचालनालय प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा अभियान संचालक SCERT, प्रबंध संचालक हाथकरघा संघ , संभागीय संयुक्त संचालक , जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी आदि ) से समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओंके क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे ।
- सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन मैदानी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात समीक्षा कर समग्रतः किन्तु संक्षिप्त प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु अनिवार्यतः 25 जुलाई 2022 तक अनिवार्यतः संभागीय संयुक्त संचालक को उपलब्ध करायेंगे ।
- सभी संभागीय संयुक्त संचालक अपने अधीन मैदानी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात समीक्षा कर समग्रतः किन्तु संक्षिप्त प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु 30 जुलाई 2022 तक अनिवार्यतः संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को उपलब्ध करायेंगे ।
- राज्य स्तरीय अधिकारी अपने अभिमत सहित संक्षिप्त प्रतिवेदन संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को 30 जुलाई 2022 तक अनिवार्यतः सौंपेंगे ।
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