OPS या NPS चयन : वित्त निर्देश द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ लेने अथवा एन. पी. एस. (NPS) में यथावत् बने रहने के विकल्प हेतु दिनांक 24.02.2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
OPS या NPS चयन

विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा 5 मार्च, 2023 निर्धारित की जाती है।