नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के निवेशक को आवश्यक निर्देश

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नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के निवेशक को आवश्यक निर्देश PFRDA की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ग्राहकों के हितों को देखते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन एग्‍ज‍िट को इंस्‍टैंट बैंक अकाउंट वेरिफ‍िकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह सुविधा केंद्रीय/ राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी, जो एनपीएस में शामिल हैं। NPS में निवेश करने वालों के लिए मोदी सरकार सौगात लेकर आई है । अब एनपीएस में निवेश करने वाले लोग पैसे जमा करने से निकालने तक सब कुछ ऑनलाइन कर पाएंगे । साफ शब्दों में समझें तो NPS में जमा से लेकर निकासी तक सब कुछ घर बैठे ही आप कर पाएंगे ।

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के निवेशक को आवश्यक निर्देश

इसके लिए आपको NPS के आधिकारिक पोर्टल https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर विजिट करना होगा । इससे पहले यह ऑप्‍शन स‍िर्फ प्राइवेट कंपन‍ियों में काम करने वालों के लिए था, जो ऑनलाइन एग्‍ज‍िट प्रोसेस की एंड-टू-एंड सुविधा का आनंद ले रहे थे। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में गैर-सरकारी क्षेत्रों के ग्राहक वर्तमान में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल रूप से सक्षम समाधानों के साथ सशक्त हैं।

इन लोगों को मिली नई सुविधा, PFRDA ने की थी मांग

PFRDA की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ग्राहकों के हितों को देखते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन एग्‍ज‍िट को इंस्‍टैंट बैंक अकाउंट वेरिफ‍िकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह सुविधा केंद्रीय/ राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी, जो NPS में शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों को 30 अक्टूबर, 2021 से पहले आवश्यक तकनीकी कार्यों में सक्षम करना होगा। पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने राजस्व विभाग से इसकी मंजूरी मांगी थी जिसे अब दे दिया गया है । ऑनलाइन ई-केवाईसी करने के लिए राजस्व विभाग की इजाजत से एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी. हाल ही में  पीएफआरडीए ने ओटीपी (OTP) पर आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन आधारित प्रमाणीकरण, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जैसे कई डिजिटल टूल शुरू किए हैं ।

नोडल अध‍िकारी बताएंगे पूरा प्रोसेस

PFRDA के अनुसार सरकारी क्षेत्र के नोडल अधिकारी अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन एग्‍जि‍ट प्रोसेस के बारे में जानकारी देने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे न केवल सब्सक्राइबर्स बल्कि नोडल अधिकारियों को पेपर-आधारित दस्तावेजों को संभालने से मुक्त होंगे और उन डॉक्‍युमेंट्स को संबंधित सीआरए को रिकॉर्ड के लिए भेजकर लाभ होगा। एनपीएस ग्राहकों को ऑनलाइन एग्‍ज‍िट के ऑप्‍शन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो एन्‍युटी टू एन्‍युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के एग्‍ज‍िट के प्रोसेस को किसी भी परेशानी के सुनिश्चित करता है।

NPS से एग्‍ज‍िट के नियम

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) में निवेश करने वाले निवेशक तीन महीने के बाद विशेष आवश्यकताओं के लिए आंशिक निकासी के योग्य होता है। जिसमें गंभीर बीमारी, शादी, बच्चों की शादी, घर निर्माण या खरीदारी के अलावा कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। जिसकी सीमा सिर्फ 25 फीसदी है। एक NPS अकाउंट की कुल अवधि में सिर्फ तीन बार आंशिक निकासी की जा सकती है। जिनमें 5-5 साल का गैप होना जरूरी है। वहीं रिटायरमेंट के दौरान मेच्‍योर्ड राश‍ि की 40 फीसदी एन्‍युटी खरीदनी होगी, जिसकी एवज में आपको प्रति पेंशन दी जाएगी। 60 फीसदी राश‍ि एकमुश्‍त मिल सकते हैं।

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डिजिटल टूल किट किया गया है तैयार

PFRDA ने एनपीएस निवेशकों के लिए  एंट्री टू एक्जिट (E2E) डिजिटल टूल तैयार किया है । इस टूल के जरिये एनपीएस के अंशधारक जमा और निकासी कर सकते हैं । दावा किया जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी । इससे पहले ग्राहकों को एनपीएस से एग्जिट करने के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) यानी NPS सेंटर पर फिजिकली उपस्थित होना होता था और एनपीएस फॉर्म के साथ निवेशकों को कई दस्तावेज भी जमा कराने होते थे ।

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NPS पर सरकार का जोर

PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को और ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटा है । इसके लिए समय-समय पर PFRDA नियमों में बदलाव करता है । PFRDA की कोशिश है कि देश के ज्यादातर लोग इसमें निवेश कर अपना भविष्य और सुरक्षित कर लें । इससे लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा और विपरीत हालात में परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी ।

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