मध्यान्ह भोजन संचालन संबंधी क्या है निर्देश। [What is the instructions related to mid-day Meal Operation in 2021]
मध्यान्ह भोजन संचालन संबंधी क्या है नवीन निर्देश। [What Is The Instructions Related To Mid-Day Meal Operation In 2021]
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मध्याहन भोजन योजना अन्तर्गत लाभांवितों की प्रविष्टि के संबंध में राज्य में स्कूल खुलने के साथ ही शाला आने वाले समस्त उपस्थित बच्चों को गरम पका भोजन दिया जा रहा है।राज्य की शालाओं के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि जिन शालाओं में दर्ज संख्या कम है तथा शाला में कमरों की संख्या पर्याप्त है वहां शत प्रतिशत बच्चों के साथ शालाओं को संचालित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मध्याहन भोजन योजना के संचालन एवं लाभांवित की जानकारी प्रविष्टि के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं :-
मध्यान्ह भोजन में बच्चों की प्रविष्टि संबंधी नवीन दिशा निर्देश दिनाँक 29-10-2021 👇
- जिन शालाओं में शत प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के साथ शाला संचालित की जा रही है।वहां उपस्थित समस्त बच्चों को गरम पका भोजन दिया जाना है। इन शालाओं में सूखा राशन वितरण नहीं किया जाना है।
- जिन शालाओं में 50 प्रतिशत बच्चों के साथ शाला संचालित की जा रही है उन शालाओं में रोस्टर बनाते हुये कक्षाओं को संचालित किया जाना है जैसे यदि सप्ताह के आधे दिन पहली तीसरी एवं पांचवी को बुलाया जाता है तो शेष आधे दिन दूसरी एवं चौथी कक्षा के छात्रों को बुलाया जाना चाहिये। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक शाला में भी कक्षाओं को रोस्टर बनाकर संचालित किया जाना है। छात्र संख्या के आधार पर कक्षाओं का रोस्टर तैयार किया जाना है जिससे बच्चों की संख्या सभी दिवस लगभग समान रहे।
- ऐसे छात्र जो आफलाइन कक्षा में उपस्थित नहीं होते है उन्हें सभी शालेय दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जायेगा तथा जो छात्र आफलाइन कक्षा में उपस्थित होते है तथा जिन्हें शालेय अवधि में मध्याहन भोजन दिया जाता है तो उन छात्रों को केवल आधे शालेय दिवस के लिये खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जायेगा। इस हेतु संचालनकर्ता समूह एवं प्रधान पाठक आवश्यक लेखा संधारित करेंगे।
- 50 प्रतिशत अनुसार शाला संचालित करने की स्थिति में जिस शालेय दिवस में बच्चे शाला आते है उस दिन उन्हें शाला में गरम पका भोजन दिया जाना है तथा जिन कक्षाओं की छात्रों को शाला नहीं बुलाया जाता है केवल उन्हीं दिनों का सूखा राशन दिया जाना है।
- किसी भी स्थिति में बच्चे को गरम पका भोजन दिये जाने वाले दिवसों की संख्या एवं सूखा राशन वितरित किये जाने वाले दिवसों की संख्या माह के कुल शालेय दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिये। छात्र यदि रोस्टर के अनुसार अपने शालेय दिवस में अनुपस्थित रहते है तो उस दिन का सूखा राशन नहीं दिया जाना है।
- सूखा राशन का वितरण माह के अंतिम सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाना है जिससे मासिक प्रपत्र में लाभांवित की संख्या दर्शित की जा सके। लाभांवित की संख्या के अभाव में अगली माह के लिये चावल का आबंटन नहीं हो पायेगा जिससे मध्याहन भोजन योजना बाधित हो सकता है अतः इसका विशेष ध्यान रखा जाना है।
- स्थिति सामान्य होने के पश्चात यदि शासन द्वारा शत प्रतिशत बच्चों के साथ शाला जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो 13 मार्च 2019 के पूर्व की तरह ही सभी दिवस में सभी उपस्थित बच्चों को गरम पका भोजन प्रदान किया जाना है।
मध्यान्ह भोजन योजना व खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता संबंधी दिशा निर्देश दिनाँक 27-07-2021 👇
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