दो विषय में स्नातक पर न्यू अपडेट [Double graduation]
दो विषय में स्नातक संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश:- लोक शिक्षण संचालनालय में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संयुक्त संचालकों की बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था कि यदि किसी सहायक शिक्षक ने एक से अधिक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, तो उसे पदोन्नति प्राप्त करने के लिये किस विषय में पात्र मानें जाएंगे । तो विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सहायक शिक्षक की एक से अधिक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त है, तो वह उन सभी विषयों में शैक्षणिक रूप पात्र माने जायेंगे, जिन विषयों में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
डबल स्नातक संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश दिनाँक 22-04-2022 | CLICK HERE |
क्या कहता है UGC अप्रैल-2022 का नया नियम :-
- अब दो डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकेंगे। जो नया सत्र 2022-23 शुरू से प्राम्भ हो जायेगा ।
- छात्र दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी या अलग-अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं।
- साथ ही छात्र चाहे तो एक कोर्स देश की किसी यूनिवर्सिटी से और दूसरा विदेश की यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं।
- UGC की एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) स्कीम मैं अब देश की सभी यूनिवर्सिटीज को जोड़ा जाएगा।
- छात्र को किसी कारणवश पढ़ाई छोड़नी है तो वह ब्रेक ले सकता है और बाद में अपने क्रेडिट इस्तेमाल करते हुए फिर से शुरू कर सकता है।
- रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी एबीसी में छात्र एक साल किसी कॉलेज में पढ़ने के बाद अगले साल किसी दूसरे कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकता है।
डबल स्नातक संबंधी UGC का दिशा-निर्देश अप्रैल-2022 | CLICK HERE |
डबल स्नातक संबंधी UGC का दिशा-निर्देश |
- एक छात्र फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है बशर्ते कि ऐसे मामलों में, एक कार्यक्रम के लिए कक्षा का समय दूसरे के कक्षा के समय के कार्यक्रम के साथ ओवरलैप न हो।
- एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा कर सकता है, एक पूर्णकालिक शारीरिक मोड में और दूसरा मुक्त(Open) और दूरस्थ शिक्षा (Distance)/Online Mode में या अधिकतम दो Distance/ऑनलाइन कार्यक्रम इसके साथ ही।
- Distance/Online Mode के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों को केवल ऐसे Higher Education Institution के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जो यूजीसी/सांविधिक परिषद/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- इन दिशानिर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियमों और संबंधित वैधानिक/पेशेवर परिषदों, जहां कहीं भी लागू हो, द्वारा शासित होंगे।
- ये दिशानिर्देश यूजीसी द्वारा उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे। उन छात्रों द्वारा कोई पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही दो अकादमिक कर चुके हैं। इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ कार्यक्रम।
पहले क्या था UGC का नियम :-
एक से अधिक विषयों में UGC से अनुमति लेकर स्नातक कर सकते है। इसके लिए UGC द्वारा स्पष्ट किया गया है की उच्च शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। स्नातक करने के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता होना जरुरी है। UGC के अनुसार स्नातक योग्यता प्राप्त करने के बाद पुनः दूसरे विषय में स्नातक किया जा सकता है। यह सम्बंधित विश्वविद्यालय का निजी प्राधिकार है ,अर्थात विश्वविद्यालय की अनुमति से आप दूसरे विषय में स्नातक कर सकते है। और दोबारा स्नातक के लिये विश्वविद्यालय चाहे तो आपको अनुमति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है ये उसका क्षेत्राधिकार है।
शासकीय कर्मचारियों के योग्यता बढ़ाने के क्या है नियम :-
सेवा में रहते हुये शासकीय कर्मचारी यदि अपनी योग्यता बढ़ाता है तो उसको अपनी योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज करना होता है जिसके लिये सबसे पहले तो अपने नियोक्ता से अनुमति लेना पड़ता है । नियमानुसार सेवा पुस्तिका में केवल एक ही स्नातक की डिग्री दर्ज किया जा सकता है। यदि आप एक विषय में स्नातक डिग्री की योग्यता जुड़वा चुके हैं तो दूसरे विषय की स्नातक डिग्री की उपाधी को सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं करा पाएंगे ।
डबल स्नातक के संबंध में क्या हैं विभिन्न आदेश :-
डबल स्नातक का पदोन्नति में लाभ मिलने संबंधी संयुक्त संचालक रायपुर संभाग का लेटेस्ट आदेश दिनाँक 14-01-2022 👇
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दिनाँक 19-04-2017 के अधिसूचना के अनुसार रविशंकर विश्वविद्यालय से स्नातक व स्नातकोत्तर करने के बाद सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 धारा 24 कंडिका 30 के अनुसार दोबारा स्नातक परीक्षा में भाग लेने की पात्रता नहीं है…जिससे दोबारा स्नातक करने पर पहले की समस्त उपाधी को निरस्त किया गया है। 👇
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विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मगरलोड आदेश दिनाँक 16-01-2018 के मार्गदर्शन के जवाब में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि एक बार स्नातक कर लेने के बाद इस विश्वविद्यालय से दोबारा स्नातक नहीं कर सकते। 👇
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जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम आदेश दिनाँक 18-07-2016 के मार्गदर्शन के जवाब में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि एक बार स्नातक कर लेने के बाद इस विश्वविद्यालय में दोबारा स्नातक में प्रवेश में प्रवेश नहीं ले सकते। 👇
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सुचना के अधिकार दिनाँक 07-09-2017 के जवाब में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि एक बार स्नातक कर लेने के बाद दोबारा स्नातक में प्रवेश नहीं लिया जा सकता। 👇
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सुचना के अधिकार दिनाँक 09-03-2015 के जवाब में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) के द्वारा कहा गया कि एक बार स्नातक कर लेने के बाद दोबारा स्नातक में प्रवेश लिया जा सकता जो कि उस विश्वविद्यालय का निजी प्राधिकार होगा। 👇
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जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के आदेश दिनाँक 26-06-2016 के द्वारा जिले के सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारीयों को आवेदन के निराकरण के संबंध में कहा गया कि एक बार स्नातक कर लेने के बाद दोबारा स्नातक करने अपनी योग्यता को बढ़ाने का पुरा अधिकार है। 👇
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम आदेश दिनाँक 29-05-2017 के द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बोड़ला(कबीरधाम) को एक शिक्षक के दोबारा स्नातक को सेवा पुस्तिका में नियमानुसार जोड़ने को कहा गया। 👇
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद आदेश दिनाँक 16-01-2018 द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुंद को एक से अधिक विषय में स्नातक को सेवा पुस्तिका में नियमानुसार जोड़ने के लिये निर्देशित किया। 👇
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पं. रविशंकर शुक्ल विश्विद्यालय के आदेश दिनाँक 07-09-2017 में एक सुचना के अधिकार के तहत माँगी गयी जानकारी में बताया गया कि एक संकाय से स्नातक करने के उपरांत दुसरे विषय के स्नातक में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।👇
- पदोन्नति पर वरीष्ठता का निर्धारण कैसे होता है।
- पदोन्नति हेतु आवश्यक प्रपत्र Download करें।
- प्रधान पाठक पदोन्नत हेतु वरीष्ठता सूची देखें।
- अब तक के सभी संविलियन आदेश देखें।
- पदोन्नति की अवधि 5 वर्ष से किया गया 3 वर्ष देखें नियामवली।
- संविलियन पश्चात कब और कैसे होगी पदोन्नति।
- पदोन्नति के लिये क्या हैं नियम कैसे होगा वरिष्ठता का निर्धारण।
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