आपके कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
आपका नाम फोन और ई-मेल गोपनीय रखे जायेंगे, परन्तु इस वेबसाइट का उपयोग करके आप यह सहमति प्रदान करते हैं कि, नाम, फोन और ई-मेल दिखाये बिना समस्या और समाधान को वेबसाइट पर साझा किया जा सकता है
सूचना: ये सामान्य मार्गदर्शन हैं। अंतिम निर्णय विभागीय आदेश, व्यापम, DEO/BEO, कोषालय या संबंधित कार्यालय से लिखित पुष्टि के बाद ही मानें।
1. TET / शिक्षक पात्रता संबंधी प्रश्न
प्रश्न: TET-1 और TET-2 में पदोन्नति के लिए कौन आवश्यक है?
उत्तर: सामान्यतः सहायक शिक्षक से शिक्षक/मिडिल स्तर की पदोन्नति के लिए TET-2/मिडिल स्तर की पात्रता आवश्यक मानी जाती है। प्राथमिक TET-1 सहायक शिक्षक बने रहने और प्राथमिक HM/प्रधान पाठक पदोन्नति से जुड़ा माना जाता है। अंतिम निर्णय विभागीय आदेश/न्यायालयीन व्यवस्था से देखें।
प्रश्न: 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET अनिवार्य है?
उत्तर: इस विषय पर अलग-अलग आदेश/निर्णय रहे हैं। बिना आधिकारिक आदेश के दावा न करें। अपनी नियुक्ति तिथि, संविलियन और विभागीय अधिसूचना के आधार पर DEO/व्यापम से पुष्टि करें।
प्रश्न: मिडिल TET पास है, प्राथमिक TET नहीं; पदोन्नति होगी?
उत्तर: सामान्यतः शिक्षक पद में पदोन्नति के लिए मिडिल/TET-2 की पात्रता आवश्यक होती है। प्राथमिक TET-1 केवल सहायक शिक्षक नौकरी में बने रहने व प्राइमरी HM पदोन्नति के लिए माना गया है। फिर भी विभागीय आदेश व न्यायालयीन स्थिति देखें।
प्रश्न: पुराना TET रोल नंबर नहीं है, मार्कशीट/परिणाम कैसे मिलेगा?
उत्तर: बिना रोल नंबर ऑनलाइन परिणाम देखने का सामान्य विकल्प नहीं है। 2011/2014 आदि पुराने TET के लिए व्यापम कार्यालय/पोर्टल से संपर्क करें। व्यापम जाकर रोल नंबर/अंकसूची प्राप्त की जा सकती है।
प्रश्न: CTET में आरक्षित वर्ग के लिए पासिंग मार्क कितना है?
उत्तर: CTET में सामान्यतः SC/ST/OBC/दिव्यांग आदि के लिए 55% और अन्य के लिए 60% अंक आवश्यक होते हैं। नवीनतम CTET बुलेटिन से पुष्टि करें।
प्रश्न: परिवीक्षा अवधि में TET/अन्य परीक्षा दे सकते हैं?
उत्तर: यह विभागीय अनुमति व नियमावली पर निर्भर है। कुछ मामलों में 3 वर्ष सेवा/नियमानुसार अनुमति आवश्यक होती है। संस्था प्रमुख/DEO से आवेदन कर नवीनतम नियमावली देखें।
प्रश्न: पुराने TET के प्रश्न पत्र कहाँ मिलेंगे?
उत्तर: पुराने TET प्रश्न पत्र संबंधित वेबसाइट/व्यापम संग्रह में उपलब्ध हो सकते हैं। नवीनतम/आधिकारिक प्रति के लिए व्यापम या विभागीय पोर्टल देखें।
2. क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान / वेतन निर्धारण
प्रश्न: क्रमोन्नति और समयमान में क्या चुनना चाहिए?
उत्तर: सामान्य सुझाव:
- समयमान – यदि निकट भविष्य में पदोन्नति लेना चाहते हैं।
- क्रमोन्नति – यदि उसी पद पर लंबे समय तक रहना चाहते हैं।
चयन एक बार स्थिर हो जाता है, बाद में बदलना कठिन माना गया है।
प्रश्न: समयमान वेतनमान का लाभ कब मिलेगा?
उत्तर: सामान्यतः संविलियन/नियुक्ति या पदोन्नति तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने पर विचार होता है। सटीक गणना सेवा पुस्तिका व विभागीय आदेश से कराएं।
प्रश्न: क्रमोन्नति में वेतन स्तर कैसे तय होगा?
उत्तर: क्रमोन्नत वेतनमान पद संरचना के अनुसार अगले पद के वेतन स्तर में दिया जाता है, केवल वेतन मैट्रिक्स के क्रम से नहीं। सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता के लिए स्तर 9, 12, 13 आदि की चर्चा है। यह 7वें वेतनमान व राजपत्र के पदों पर निर्भर है।
प्रश्न: समयमान वेतनमान में पदोन्नति की पात्रता रहती है?
उत्तर: सामान्यतः समयमान चुनने पर निकट भविष्य में पदोन्नति लेने की सोच होती है; लेकिन पात्रता TET, पद संरचना, विभागीय आदेश पर निर्भर करती है। लिखित स्पष्टीकरण विभाग से लें।
प्रश्न: 2022/2019 भर्ती शिक्षकों के लिए कौन सा विकल्प अच्छा है?
उत्तर: यह नियुक्ति तिथि, संविलियन, पदोन्नति की संभावना और भविष्य की योजना पर निर्भर है। निकट भविष्य में पदोन्नति चाहिए तो समयमान; उसी पद पर रहकर वेतन लाभ चाहिए तो क्रमोन्नति। गणना विभागीय कार्यालय से कराएं।
प्रश्न: परिवीक्षा/स्टाइपेंड अवधि में वेतन वृद्धि मिलती है?
उत्तर: परिवीक्षा अवधि के लिए स्टाइपेंड वेतनमान है—पहले 3 साल 70%, 80% व 90% वेतन मिलता है। यही वेतनवृद्धि मानी जाती है। नियमानुसार विवरण सेवा पुस्तिका/विभागीय आदेश में देखें।
प्रश्न: अनुकंपा नियुक्ति में स्टाइपेंड नियम लागू होता है?
उत्तर: अनुकंपा नियुक्ति को नयी नियुक्ति मानकर वेतन निर्धारण किया जाता है और नई नियुक्ति में वेतन निर्धारण स्टाइपेंड नियम से ही किया जाता है। सामान्यतः 70% से शुरू होता है। लिखित आदेश देखें।
प्रश्न: वेतन विसंगति क्यों होती है?
उत्तर: तीनों वर्गों के वेतनमान/वेतन बैंड के निर्धारण से अंतर आ सकता है। समयमान के आधार पर मूल मौजूदा निर्धारण से ज्यादा होने पर भी वेतन बैंड के कारण विसंगति दिखती है। सटीक समाधान विभागीय गणना/आदेश से लें।
प्रश्न: सहायक शिक्षक का वेतन चार्ट/बेसिक 25300 + DA कहाँ मिलेगा?
उत्तर: विभागीय वेतन निर्धारण चार्ट/पोर्टल से देखें। यदि नहीं दिख रहा तो DDO/कोषालय से संपर्क करें।
प्रश्न: पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, HRA किसे मिलेगा?
उत्तर: सामान्यतः पति या पत्नी में से किसी एक को ही HRA की पात्रता होती है। दोनों को एक साथ HRA नहीं मिलता। नियमानुसार विभागीय आदेश देखें।
प्रश्न: आयकर गणना पत्रक/फॉर्म 16 कहाँ मिलेगा?
उत्तर: संबंधित वित्तीय वर्ष का आयकर गणना पत्रक, फॉर्म 16 और वेतन गणना पत्रक कोषालय/DDO/पोर्टल से प्राप्त करें। मोबाइल वर्जन/एक्सल फाइल उपलब्ध हो तो विभागीय वेबसाइट देखें।
3. पदोन्नति / वरिष्ठता / संविलियन
प्रश्न: पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी नहीं हुई, क्या करें?
उत्तर: DEO/DPI/संभागीय कार्यालय से लिखित में स्थिति पूछें। कोर्ट केस/आदेश के कारण विलंब हो सकता है। अपनी सेवा प्रविष्टि, संविलियन, TET, शैक्षणिक योग्यता की प्रति संलग्न करें।
प्रश्न: संविलियन के बाद पदोन्नति कब और कैसे होगी?
उत्तर: यह शिक्षक भर्ती नियम-2019, संविलियन आदेश, पद संरचना और विभागीय वरिष्ठता सूची पर निर्भर है। नियमावली/राजपत्र की प्रति संबंधित कार्यालय से लें।
प्रश्न: सहायक शिक्षक से शिक्षक/प्रधान पाठक पदोन्नति किस स्तर से होगी?
उत्तर: सामान्यतः:
- सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक (प्राथमिक) – जिला स्तर
- सहायक शिक्षक से शिक्षक – संभाग स्तर
- शिक्षक से प्रधान पाठक (मिडिल) – संभाग स्तर
नवीनतम पदोन्नति नियम/आदेश से पुष्टि करें।
प्रश्न: स्थानांतरण पर वरिष्ठता समाप्त हो जाती है?
उत्तर: सामान्यतः स्थानांतरण पर वरिष्ठता समाप्त हो जाती है और नई जगह कार्यभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता तय होती है। यह स्थानांतरण नीति का स्पष्ट बिंदु माना जाता है। विभागीय नियम देखें।
प्रश्न: आपसी स्थानांतरण/म्यूचुअल ट्रांसफर से आए शिक्षक की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति से होगी?
उत्तर: सामान्यतः आपसी स्थानांतरण पर वरिष्ठता नई जगह कार्यभार ग्रहण तिथि से तय होती है। प्रथम नियुक्ति तिथि से नहीं। विभागीय स्थानांतरण नीति देखें।
प्रश्न: संविलियन के बाद व्याख्याता/शिक्षक की वरिष्ठता कैसे तय होगी?
उत्तर: संविलियन प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर हुआ है, लेकिन पदोन्नति के लिए वरिष्ठता नये पदभार ग्रहण तिथि से मानी जाती है। स्थानांतरण नियम में वरिष्ठता समाप्त होने का प्रावधान है। विभागीय आदेश देखें।
प्रश्न: पदोन्नति के बाद वरिष्ठता क्रम क्या होगा?
उत्तर: यदि कोई शिक्षक पदोन्नत होकर व्याख्याता बना है, तो उसकी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति/संविलियन के आधार पर गणना की जा सकती है। लेकिन स्थानांतरण पर वरिष्ठता नई तिथि से मानी जाती है। सटीक क्रम विभागीय वरिष्ठता सूची से देखें।
प्रश्न: पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि का अलग लाभ मिलेगा?
उत्तर: यदि पदोन्नति से वेतन स्तर बदलता है, तो नियमानुसार वेतन निर्धारण होता है। क्या अलग से वेतन वृद्धि मिलेगी, यह पदोन्नति नियम/वेतन निर्धारण नियम पर निर्भर है। DDO/कोषालय से गणना कराएं।
प्रश्न: वरिष्ठता सूची में नाम नहीं है, क्या करें?
उत्तर: DEO/संभागीय कार्यालय को लिखित आवेदन दें। अपनी नियुक्ति, संविलियन, स्थानांतरण, कार्यभार ग्रहण की प्रति संलग्न करें।
4. स्थानांतरण / अतिशेष / युक्तियुक्तकरण
प्रश्न: ट्राइबल क्षेत्र के स्कूल में पदस्थ शिक्षक का स्थानांतरण एजुकेशनल स्कूल में हो सकता है?
उत्तर: नियुक्ति ट्राइबल क्षेत्र में हुई है तो एजुकेशनल स्कूल में स्थानांतरण की पात्रता पर प्रश्न उठता है। नियुक्ति पत्र और स्थानांतरण नियम देखें। DEO/विभाग से लिखित स्पष्टीकरण लें।
प्रश्न: अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग कैसे होगी?
उत्तर: काउंसलिंग विकास खंड स्तर पर समिति द्वारा होती है। पदस्थापना प्राथमिकता, वरिष्ठता, एकल शिक्षकीय स्कूल, संकुल की आवश्यकता आदि के आधार पर तय होती है। जिले से बाहर पदस्थापना विभागीय निर्णय पर निर्भर है।
प्रश्न: परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षक को अतिशेष किया जा सकता है?
उत्तर: सामान्यतः सबसे बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाला शिक्षक अतिशेष होता है, चाहे वह परिवीक्षा अवधि में हो। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन समायोजन कनिष्ठ मानकर किया जा सकता है। विभागीय आदेश देखें।
प्रश्न: दिव्यांग शिक्षक को अतिशेष गिना जाएगा?
उत्तर: यदि नियुक्ति दिव्यांग कोटे से नहीं हुई है और वर्तमान में वह दिव्यांग है, तो अतिशेष के रूप में गिने जाने पर नियम/आदेश देखें। संबंधित समिति/DEO से स्पष्टीकरण लें।
प्रश्न: शाला बंद/मर्ज होने पर शिक्षक का समायोजन कैसे होगा?
उत्तर: जो शाला बंद/मर्ज हो रही है, वहां के शिक्षक को अन्य शाला में भेजा जाना चाहिए। पहले से पदस्थ शिक्षक को वरिष्ठता के आधार पर हटाना अनुचित माना जाता है। अंतिम निर्णय विभागीय समायोजन नीति से लें।
प्रश्न: प्राथमिक और माध्यमिक शाला एक परिसर में हैं, प्रधान पाठक का क्या होगा?
उत्तर: समायोजन होने पर प्रधान पाठक वहीं रहेंगे या अतिशेष होंगे, यह विभागीय युक्तियुक्तकरण आदेश पर निर्भर है। संबंधित आदेश देखें।
प्रश्न: युक्तियुक्तकरण में वरिष्ठता निर्धारण नियम क्या था?
उत्तर: 02/07/2014 के युक्तियुक्तकरण आदेश/नियम देखें। यदि स्कूल मर्ज हुआ है, तो वरिष्ठता निर्धारण संबंधित नियम/आदेश से तय होगा। विभागीय अभिलेख से प्रति लें।
प्रश्न: अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना में वरिष्ठ/कनिष्ठ का क्या आधार है?
उत्तर: सामान्यतः सबसे बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाला कनिष्ठ माना जाता है। समायोजन में वरिष्ठता, आवश्यकता और समिति की प्राथमिकता देखी जाती है। विभागीय काउंसलिंग आदेश देखें।
5. अवकाश / सेवा शर्तें
प्रश्न: अर्जित अवकाश के बाद कार्यभार ग्रहण दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो?
उत्तर: सामान्यतः यदि कार्यभार ग्रहण दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो उस दिन की गणना अर्जित अवकाश में नहीं होती/अगले कार्यदिवस पर कार्यभार ग्रहण माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम व कार्यालय आदेश से पुष्टि करें।
प्रश्न: बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र अर्ध वेतन/लघुकृत अवकाश लिया जा सकता है?
उत्तर: नियमानुसार सीमित दिनों तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के अवकाश संभव हो सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा व शर्तें अवकाश नियम में देखें। स्वीकृति अधिकारी पर निर्भर है।
प्रश्न: अर्जित अवकाश एक बार में कम से कम कितने दिन का लेना अनिवार्य है?
उत्तर: न्यूनतम दिनों की शर्त अवकाश नियम/विभागीय आदेश में देखें। सामान्यतः कुछ दिनों की न्यूनतम अवधि तय हो सकती है। अपने कार्यालय से पुष्टि करें।
प्रश्न: विशेष अर्जित अवकाश की पात्रता क्या है?
उत्तर: विशेष अर्जित अवकाश की पात्रता, अवधि और शर्तें छत्तीसगढ़ अवकाश नियम/विभागीय आदेश में देखें। 10 दिन का विशेष अर्जित अवकाश लेने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन करें।
प्रश्न: ऐच्छिक अवकाश (OL) की गणना कैसे होती है?
उत्तर: सामान्यतः OL की गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जाती है, न कि जुलाई से जून। नवीनतम अवकाश नियम देखें।
प्रश्न: ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय में काम करने पर वह दिन सेवा पुस्तिका में जुड़ेगा?
उत्तर: यदि कर्मचारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय में कार्य करता है, तो उस कार्य दिवस को सेवा पुस्तिका में जोड़ने के लिए संबंधित आदेश/नियम आवश्यक है। आदेश की प्रति DEO/कार्यालय से लें।
प्रश्न: प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक को स्टाफ का C.L./O.L. स्वीकृति का अधिकार है?
उत्तर: यह विभागीय अधिकार-नियमावली पर निर्भर है। संस्था प्रमुख को किन अवकाशों की स्वीकृति का अधिकार है, यह संबंधित शाला संचालन/अवकाश आदेश में देखें।
प्रश्न: चौकीदार का साप्ताहिक अवकाश किस नियम से मिलेगा?
उत्तर: चौकीदार/अंशकालीन स्वीपर आदि के साप्ताहिक अवकाश की जानकारी संबंधित नियुक्ति आदेश/श्रम नियम/विभागीय आदेश से लें।
प्रश्न: संविदा कर्मचारी पर No Work No Pay लागू होगा?
उत्तर: संविदा नियुक्ति नियमावली/अनुबंध की शर्तों पर निर्भर है। सामान्यतः संविदा कर्मचारी पर No Work No Pay लागू हो सकता है। अपने अनुबंध/आदेश देखें।
प्रश्न: परिवीक्षा अवधि में उच्च शिक्षा/D.El.Ed कर सकते हैं?
उत्तर: परिवीक्षा अवधि में उच्च शिक्षा/D.El.Ed के लिए विभागीय अनुमति/NOC आवश्यक होती है। कुछ मामलों में 3 वर्ष सेवा शर्त होती है। DEO/विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देश देखें।
प्रश्न: पितृत्व अवकाश फॉर्म कहाँ मिलेगा?
उत्तर: शिक्षक संबंधी फॉर्म/विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। नवीनतम प्रारूप DEO/विभाग से लें।
6. अनुकंपा नियुक्ति / त्यागपत्र / स्टाइपेंड
प्रश्न: अनुकंपा नियुक्ति में पेंशन/अनुकंपा मिलेगा?
उत्तर: छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम-2013 व संबंधित पेंशन नियम देखें। मृतक कर्मचारी की सेवा अवधि, संविलियन, पदोन्नति आदि के आधार पर पात्रता तय होती है। संबंधित कार्यालय से लिखित जानकारी लें।
प्रश्न: अनुकंपा नियुक्ति के लिए D.Ed/B.Ed/TET अनिवार्य है?
उत्तर: वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के लिए D.Ed/B.Ed व TET अनिवार्य किया गया है। यदि पहले इनके अभाव में नियुक्ति दी गई है और अब सेवा से पृथक किया जा रहा है, तो संबंधित आदेश/न्यायालयीन स्थिति देखें।
प्रश्न: अनुकंपा नियुक्ति में 70% या 100% वेतन मिलेगा?
उत्तर: नयी नियुक्ति/अनुकंपा नियुक्ति में सामान्यतः 70% से वेतन निर्धारण किया जाता है। लेटर में यदि सीधी भर्ती/परीक्षा चयन लिखा है, तो भी स्टाइपेंड नियम लागू हो सकता है। विभागीय आदेश देखें।
प्रश्न: तकनीकी त्यागपत्र में वेतन वृद्धि/इंक्रीमेंट कब जुड़ेगा?
उत्तर: तकनीकी त्यागपत्र में भी इंक्रीमेंट की प्रक्रिया सामान्य स्थिति जैसी होती है। पूर्व सेवा के आधार पर नए इंक्रीमेंट का निर्धारण होगा। DDO/कोषालय से गणना कराएं।
प्रश्न: तकनीकी त्यागपत्र देकर ड्यूटी छोड़ दी, इस्तीफा स्वीकार होगा?
उत्तर: त्यागपत्र स्वीकार होने तक ड्यूटी छोड़ना उचित नहीं। यदि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, तो दूसरा गैर-तकनीकी त्यागपत्र दे सकते हैं या नहीं—यह सेवा नियम/विभागीय आदेश पर निर्भर है। कार्यालय से सलाह लें।
प्रश्न: अनुकंपा नियुक्ति में वेतन निर्धारण का दिशानिर्देश क्या है?
उत्तर: अनुकंपा नियुक्ति को नयी नियुक्ति मानकर स्टाइपेंड नियम के अनुसार 70%, 80%, 90% वेतन दिया जा सकता है। यदि कोई अलग दिशानिर्देश नहीं है, तो विभागीय परिपत्र देखें।
7. PFMS / वित्तीय प्रबंधन
प्रश्न: PPA approve के बाद reject दिखा रहा है, क्या करें?
उत्तर: PFMS पोर्टल पर PPA की स्थिति, बैंक विवरण, डिजिटल सिग्नेचर और अनुमोदन क्रम जांचें। बार-बार PPA बनाने से पहले DDO/कोषालय से संपर्क करें।
प्रश्न: PFMS में रिवर्सल create नहीं हो रहा, क्या करें?
उत्तर: ई-पेमेंट में रिवर्सल की अनुमति नहीं होने पर संबंधित बैंक/कोषालय/PFMS हेल्पलाइन से संपर्क करें। समय सीमा देखकर तुरंत कार्रवाई करें।
प्रश्न: PFMS में बिल submit की जगह cancel हो गया, कैसे ठीक करें?
उत्तर: ऑपरेटर लॉगिन से संबंधित बिल/वाउचर को फिर से बनाएं या रिवर्सल/सुधार प्रक्रिया अपनाएं। DDO/कोषालय से मार्गदर्शन लें।
प्रश्न: PFMS में “Credit Bank Details Not Saved Properly” दिखा रहा है?
उत्तर: बैंक खाता विवरण, IFSC, खाता संख्या और लाभार्थी विवरण दोबारा जांचें। सही करके पुनः अपलोड/अनुमोदन करें। समस्या बनी रहे तो PFMS हेल्पलाइन/बैंक से संपर्क करें।
प्रश्न: PFMS में नया मेकर/चेकर कैसे बनाएं या पुराना हटाएं?
उत्तर: PFMS में मेकर/चेकर बदलने की प्रक्रिया DDO/प्रशासकीय अनुमोदन से होती है। संबंधित कोषालय/PFMS नोडल अधिकारी से अनुरोध करें।
प्रश्न: PFMS में DSC (डिजिटल सिग्नेचर) की पूरी प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: DSC बनवाने की प्रक्रिया प्रमाणन एजेंसी/पोर्टल पर उपलब्ध है। डोंगल मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन और PFMS में मैपिंग करनी होती है। विभागीय नोडल अधिकारी से मार्गदर्शन लें।
प्रश्न: PFMS में कौन से मद में कौन से कंपोनेंट रहेंगे?
उत्तर: यह संबंधित योजना/अनुदान के दिशा-निर्देश पर निर्भर है। संबंधित विभागीय आदेश/पोर्टल से मदवार कंपोनेंट देखें।
प्रश्न: PFMS Cash Book/Ledger Book का प्रारूप कहाँ मिलेगा?
उत्तर: विभागीय वेबसाइट/लेखा प्रारूप में उपलब्ध हो सकता है। भरा हुआ डेमो चाहिए तो संबंधित कार्यालय/कोषालय से मांगें।
प्रश्न: MDM एक्सल शीट में न्योता भोज का कॉलम कैसे जोड़ें?
उत्तर: कॉलम में क्रमांक, तिथि, अवसर, लागत, भोज का प्रकार, दानदाता नाम, वितरण सामग्री जानकारी आदि रखें। विभागीय MDM प्रारूप/आदेश के अनुसार ही संशोधन करें।
प्रश्न: PPA का पैसा स्कूल खाते में दिख रहा है, वेंडर को भुगतान नहीं हुआ?
उत्तर: बैंक में लेनदेन की स्थिति, PFMS सफलता/विफलता और वेंडर खाता विवरण जांचें। आवश्यक हो तो रिवर्सल/पुनः भुगतान की प्रक्रिया अपनाएं। कोषालय/बैंक से संपर्क करें।
प्रश्न: ई-पेमेंट में गलती से डिजिटल सिग्नेचर हो गया, लिमिट वापस नहीं आई?
उत्तर: तुरंत बैंक/PFMS हेल्पलाइन और कोषालय को लिखित सूचना दें। रिवर्सल/समायोजन की प्रक्रिया अपनाएं।
8. UDISE / Student ID / APAAR
प्रश्न: UDISE में बच्चों के नाम में सुधार कैसे होगा?
उत्तर: UDISE पोर्टल से Form-S02 भरकर जिला कार्यालय में जमा करें। यदि पोर्टल बंद है, तो जिला/ब्लॉक से नवीनतम तिथि/प्रक्रिया जानें।
प्रश्न: पिछले साल कुछ बच्चे UDISE पोर्टल पर नहीं चढ़े, क्या समाधान है?
उत्तर: संबंधित बच्चों का विवरण, आधार, पालक विवरण और शाला रिकॉर्ड के साथ जिला/ब्लॉक UDISE नोडल अधिकारी से संपर्क करें। Form-S02/सुधार प्रक्रिया अपनाएं।
प्रश्न: Student ID के लिए पोर्टल कब खुलेगा?
उत्तर: Student ID/UDISE पोर्टल की तिथि विभागीय सूचना पर निर्भर है। शिक्षा पोर्टल/जिला कार्यालय की अधिसूचना देखें।
प्रश्न: UDISE में टीचर के नाम में सुधार कैसे करें?
उत्तर: शिक्षक प्रोफाइल सुधार की प्रक्रिया DDO/जिला UDISE नोडल अधिकारी के माध्यम से होती है। आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दें।
प्रश्न: बच्चों का नाम शैक्षिक रिकॉर्ड और आधार में अलग है, क्या करें?
उत्तर: आधार सुधार के लिए ग्राहक सेवा केंद्र/आधार पोर्टल की प्रक्रिया अपनाएं। शैक्षिक रिकॉर्ड में सुधार UDISE/शाला रिकॉर्ड के नियमानुसार कराएं। 10वीं के बाद नाम सुधार की बात कही जाती है, इसलिए जिला शिक्षा कार्यालय से मार्गदर्शन लें।
प्रश्न: APAAR ID क्या है और कैसे बनेगी?
उत्तर: APAAR ID स्कूली बच्चों की डिजिटल शैक्षणिक पहचान है। यह UDISE/शाला डेटा और अभिभावक सहमति के आधार पर बनती है। नवीनतम विभागीय दिशा-निर्देश देखें।
प्रश्न: विद्यार्थी प्रोग्रेस/प्रगति पत्र कैसे देखें?
उत्तर: संबंधित पोर्टल/शाला रिकॉर्ड से देखें। समस्या हो तो ब्लॉक/जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।
9. GPF / PRAN / NPS / पेंशन
प्रश्न: GPF ई-पासबुक और वेतन पर्ची कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर: ई-कोष (Ekosh) पोर्टल पर लॉगिन करके GPF लेखा विवरण, ई-पासबुक और वेतन पर्ची डाउनलोड की जा सकती है। समस्या हो तो कोषालय/कार्यालय से संपर्क करें।
प्रश्न: GPF राशि निकासी के नियम क्या हैं?
उत्तर: GPF निकासी की शर्तें, सीमा और प्रक्रिया संबंधित GPF नियम/विभागीय आदेश में देखें। आवेदन निर्धारित प्रारूप में DDO/कोषालय को दें।
प्रश्न: PRAN खाते में कुछ महीनों की राशि जमा नहीं हुई, क्या करें?
उत्तर: DDO/कोषालय से लेखा विवरण मांगें। NPS/PRAN से संबंधित अद्यतन विवरण NSDL/एजेंसी पोर्टल से देखें। गायब अवधि की जमा राशि के लिए लिखित आवेदन दें।
प्रश्न: NPS/PRAN से संबंधित समस्या कहाँ मिलेगी?
उत्तर: NPS/PRAN की समस्या के लिए DDO, कोषालय या NPS नोडल अधिकारी से संपर्क करें। ऑनलाइन स्टेटमेंट PRAN पोर्टल से देखें।
10. शाला प्रबंधन / SMC / स्वीपर / भवन
प्रश्न: SMC सदस्यों का चयन कैसे होता है?
उत्तर: SMC में कितने पुरुष/महिला, पंचायत सदस्य, शिक्षाविद, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि होंगे—यह शाला प्रबंधन समिति नियम/आदेश में देखें। सदस्य चयन की प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देश से तय होती है।
प्रश्न: अंशकालीन स्वीपर नियुक्ति के आदेश कहाँ मिलेंगे?
उत्तर: अंशकालीन स्वीपर नियुक्ति, मानदेय व कार्य से संबंधित 2011 के आदेश/नवीनतम आदेश विभागीय वेबसाइट/कार्यालय से प्राप्त करें। आश्रम शाला में स्वेच्छा नियुक्ति की संभावना नियम/आदेश पर निर्भर है।
प्रश्न: प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए?
उत्तर: प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 1 HM और 2 सहायक शिक्षक होने चाहिए, ऐसा सुझाव/मांग रही है। वास्तविक मानक शाला संचालन/युक्तियुक्तकरण आदेश में देखें।
प्रश्न: विद्यालय भवन की आयु कितनी होती है?
उत्तर: भवन की आयु निश्चित नहीं होती; यह इमारत की स्थिति पर निर्भर करता है। जर्जर होने पर उसे unfit घोषित किया जा सकता है। मरम्मत या विध्वंस की कार्रवाई स्थिति पर निर्भर है।
प्रश्न: शाला अनुदान/उपयोगिता प्रमाण पत्र/CRC grant की जानकारी कहाँ मिलेगी?
उत्तर: शाला अनुदान, उपयोगिता प्रमाण पत्र, CRC grant आदि के आदेश समय-समय पर जारी होते हैं। ब्लॉक/DEO/CRC से नवीनतम आदेश लें। व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
प्रश्न: MDM शेष चावल/रिकॉर्ड कैसे देखें?
उत्तर: शाला में MDM रिकॉर्ड, चावल स्टॉक/शेष, भुगतान आदि निर्धारित रजिस्टर/पोर्टल में मेंटेन करें। रिकॉर्ड देखने के लिए संबंधित पोर्टल/कार्यालय से लॉगिन/रिपोर्ट लें।
11. अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न: निष्ठा कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या करें?
उत्तर: निष्ठा पोर्टल पर लॉगिन करके कोर्स पूर्णता/सर्टिफिकेट डाउनलोड विकल्प देखें। समस्या हो तो स्कूल/ब्लॉक नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
प्रश्न: e-District का पासवर्ड कितने दिन में मिलता है?
उत्तर: e-District पंजीयन के बाद पासवर्ड/सत्यापन में लगने वाला समय पोर्टल/जिला प्रशासन पर निर्भर है। नवीनतम स्थिति e-District पोर्टल/कार्यालय से देखें।
प्रश्न: शिक्षकों के लिए मेडिकल सुविधा की जानकारी कहाँ मिलेगी?
उत्तर: शासन द्वारा प्राप्त मेडिकल सुविधा की जानकारी संबंधित स्वास्थ्य/वित्त विभाग के आदेश में देखें। DDO/कोषालय से भी जानकारी लें।
प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 के बाद B.Ed 4 वर्ष अनिवार्य है?
उत्तर: NEP 2020 में शिक्षक शिक्षा में 4 वर्षीय B.Ed की चर्चा है। 2030 के बाद की अनिवार्यता और वर्तमान 2/3 वर्षीय पाठ्यक्रमों की मान्यता संबंधित नवीनतम नियम/अधिसूचना से देखें।
प्रश्न: परीक्षा अनुमति/NOC कैसे लें?
उत्तर: परीक्षा अनुमति 2026/संबंधित वर्ष की नियमावली और आदेश देखें। विभागीय आवेदन प्रारूप में संस्था प्रमुख/DEO से अनुमति लें। बिना अनुमति परीक्षा देने पर प्रमाणपत्र मान्यता पर प्रश्न उठ सकता है।
प्रश्न: CTET-I/CTET-II में बैठने हेतु आवेदन प्रारूप कहाँ मिलेगा?
उत्तर: विभागीय वेबसाइट/CTET पोर्टल पर औपचारिक आवेदन प्रारूप उपलब्ध हो सकता है। नवीनतम प्रारूप संबंधित कार्यालय/पोर्टल से लें।
प्रश्न: शाला संचालन समय 10 से 4 है, समय सारिणी में 9.45 क्यों?
उत्तर: शाला संचालन आदेश और समय सारिणी में दिया गया समय भिन्न हो सकता है। नवीनतम शाला संचालन आदेश/समय सारिणी देखें। DEO/ब्लॉक से स्पष्टीकरण लें।
प्रश्न: आयकर गणना पत्रक 2023-24 का मोबाइल/एक्सल वर्जन कहाँ मिलेगा?
उत्तर: विभागीय वेबसाइट/कोषालय से एक्सल/मोबाइल वर्जन उपलब्ध हो सकता है। फॉर्म 16, वेतन गणना पत्रक और आयकर विवरणी संबंधित कार्यालय से लें।
प्रश्न: शैक्षिक कैलेंडर/साप्ताहिक PDF डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या करें?
उत्तर: लिंक/ब्राउज़र/पोर्टल की समस्या हो सकती है। वेबसाइट के नवीनतम लिंक से दोबारा प्रयास करें। समस्या बनी रहे तो संबंधित वेबसाइट/कार्यालय को सूचित करें।
प्रश्न: शिक्षक डायरी का प्रारूप कहाँ मिलेगा?
उत्तर: विभागीय वेबसाइट/शाला संचालन आदेश में शिक्षक डायरी प्रारूप उपलब्ध हो सकता है। नवीनतम प्रारूप DEO/ब्लॉक से लें।
प्रश्न: डायरी तिथिवार और विषयवस्तु/लक्ष्य के अनुरूप कैसे बनाएं?
उत्तर: डायरी में तिथि, कक्षा, विषय, लक्ष्य, गतिविधि, मूल्यांकन और टिप्पणी कॉलम रखें। विभागीय प्रारूप/निर्देश के अनुसार ही संधारण करें।
प्रश्न: विद्यालय में युथ/इको क्लब का गठन कैसे करें?
उत्तर: यूथ/इको क्लब गठन के लिए विभागीय दिशा-निर्देश देखें। शिक्षक, समुदाय और विद्यार्थियों को जोड़कर जिम्मेदारी बांटें। पर्यावरण, स्वच्छता और जल संरक्षण गतिविधियां शामिल करें।
प्रश्न: बाल सभा/संसदीय गठन कैसे करें?
उत्तर: प्राथमिक/मिडिल कक्षाओं में बाल सभा/संसदीय गठन के निर्देश विभागीय आदेश में देखें। पदाधिकारी चयन, जिम्मेदारी और गतिविधियां निर्धारित प्रारूप में करें।
प्रश्न: पालक-शिक्षक बैठक (PTM) के निर्देश क्या हैं?
उत्तर: PTM की तिथि, एजेंडा और रिपोर्टिंग संबंधित विभागीय आदेश/पोर्टल से देखें। पालक सहभागिता, विद्यार्थी प्रगति और शाला विकास पर चर्चा करें।
प्रश्न: स्टूडेंट आईडी पता करने का तरीका क्या है?
उत्तर: CGSchool/शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थी पंजीयन/Student ID विकल्प देखें। ईमेल/मोबाइल से लॉगिन करके विवरण देखें। समस्या हो तो शाला/ब्लॉक से संपर्क करें।
